अंबिकापुर @thetarget365 सरगुजा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन ने दो व्यक्तियों मृत्युंजय सिंह उर्फ टुना सिंह (निवासी बसुंधराबिहार, गोधनपुर, थाना गांधीनगर, अंबिकापुर) और अविनाश मिश्रा (निवासी केनाबांध, बौरीपारा, थाना कोतवाली, अंबिकापुर) को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर करने की कार्रवाई की है।
प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के तहत अभियोजन साक्ष्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि हुई। इसके बाद मृत्युंजय सिंह और अविनाश मिश्रा को 14 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों की सीमा से निष्कासित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, इन व्यक्तियों की गतिविधियां क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई थीं, जिसके चलते यह कठोर निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि निष्कासन की अवधि के दौरान वे जिले की सीमा के भीतर पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।