प्रतापपुर (सूरजपुर)। कई सरकारी विभागों ने सूचना के अधिकार अधिनियम का मजाक बनाकर रख दिया है।
इसी क्रम में प्रतापपुर निवासी अपीलार्थी महेंद्र गुप्ता ने जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम सौंतार और खैराडीह में 29 दिसंबर 2023 को रजिस्टर्ड डाक से दोनों ग्राम पंचायतों में 15 वें वित्त के तहत किए गए खर्च की जानकारी मांगी थी। इसके बाद संबंधित विभाग ने डाक द्वारा अपीलार्थी को 27 जनवरी 2024 एक पत्र भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि पत्र मिलने के दो दिन के अंदर ग्राम पंचायत सौंतार में 45 हजार व ग्राम पंचायत खैराडीह में 25 हजार रुपए जमा कर जानकारी प्राप्त कर लें। यहां तक तो ठीक है पर आश्चर्य का विषय तो यह है कि 27 को शनिवार व 28 तारीख को रविवार पड़ रहा था इन दोनों ही दिनों में शासकीय अवकाश रहता है तो फिर सोचने वाली बात यह है कि अवकाश के दिन अपीलार्थी किस प्रकार से और किससे जानकारी प्राप्त करने जाता। ऊपर से पत्र में यह कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ था की पंचायत से मांगी गई जानकारी कितने पेज की है। पत्र में केवल राशि लिखकर भेज दी गई। जबकि नियमानुसार जानकारी प्राप्त करने से संबंधित पत्र में यह भी लिखा होता है कि बनाई गई जानकारी कितने पेज की है पर पत्र में कहीं पर भी पेज संख्या का विवरण नहीं दिया गया था। इस संबंध में अपीलार्थी ने जनपद पंचायत सीईओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।