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Sheikh Hasina : शेख हसीना को आत्मसमर्पण करने का आदेश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दिया आदेश

@TheTarget365 :  Sheikh Hasina : बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ पहले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मामला दर्ज किया जा चुका है। इस मामला को लेकर ट्रिब्यूनल ने ट्रायल प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने शेख हसीना को 24 जून तक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने को आदेश दिया है। कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने साफ कर दिया है नहीं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल शुरू होगा।

7 दिनों के अंदर करना होगा आत्मसमर्पण

आपको बतादें कि केवल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ही नहीं हसीना के गृह मंत्री असदुज्जमां खान के लिए भी आदेश जारी किया गया है।अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें भी अगले 7 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करना होगा। बांग्लादेश पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक हसीना और असदुज्जमां खान दोनों ही अब भारत में गुप्त शरण में हैं।

व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा

वहीं सोमवार को जस्टिस गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तीन सदस्यीय बेंच ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मामले की सुनवाई की। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में यह मामला इस आरोप के आधार पर दर्ज किया गया था कि जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में भेदभाव विरोधी आंदोलन को दबाने में वह और उनकी सरकार के मंत्री मानवता के खिलाफ अपराध में शामिल थे। सोमवार की सुनवाई में केवल गिरफ्तार बांग्लादेश के पूर्व पुलिस प्रमुख और आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को ही अदालत में पेश किया गया।

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पुलिस रिपोर्ट ये में कहा गया था कि शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को गिरफ्तार करना संभव नहीं है। क्योंकि हसीना और असदुज्जमां खान देश छोड़कर भाग गए हैं और फिलहाल भारत में हैं। मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने न्यायाधिकरण की सुनवाई में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में रिपोर्ट पढ़ी। सरकार के बयान के मद्देनजर न्यायाधीशों ने स्पष्ट आदेश दिया कि शेख हसीना और असदुज्जमां खान को अगले सात दिनों यानी 24 जून के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। उन्हें न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। इस संबंध में दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करने का आदेश जारी किया गया है। अन्यथा, उनकी अनुपस्थिति में मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होगी।

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