Surajpur Fraud News : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सोना-चांदी और बर्तन चमकाने के बहाने ग्रामीण महिलाओं से ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिता-पुत्र गांवों में पहुंचकर महिलाओं को असली सोने-चांदी के आभूषण देने का झांसा देते थे और बदले में उनसे हजारों रुपये वसूल लेते थे। रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं, मामले में शामिल उसका पिता अभी फरार बताया जा रहा है।

असली बताकर थमाए करीब 80 हजार रुपये के नकली आभूषण
पुलिस के अनुसार, ग्राम शिवपुर निवासी दुर्गावती सिंह, उम्र 30 वर्ष, पति सोमेश सिंह ने रामानुजनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि मार्च-अप्रैल के दौरान ग्राम नारायणपुर निवासी रूपेश उर्फ राकेश साहू और उसके पिता ललन साहू गांव पहुंचे थे। दोनों सोना-चांदी और बर्तन चमकाने का काम करने के बहाने ग्रामीणों से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दुर्गावती सिंह को करीब 80 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण असली बताकर दे दिए।

जांच में नकली निकले जेवर, तब सामने आई धोखाधड़ी
कुछ समय बाद दुर्गावती सिंह को दिए गए आभूषणों की वास्तविकता पर संदेह हुआ। उन्होंने जब जेवरों को अन्य लोगों को दिखाया, तो उनके नकली होने की जानकारी मिली। इसके बाद महिला को कथित ठगी का पता चला और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कथित आरोपियों ने केवल एक महिला को ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में रहने वाली अन्य महिलाओं को भी निशाना बनाया था।
चार अन्य महिलाओं से भी हजारों रुपये ऐंठने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, शिकायत में अन्य पीड़ित महिलाओं के साथ हुई धोखाधड़ी का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि मालती, पति भुवनेश्वर से 21 हजार रुपये, चमेली सिंह, पति सुरेंद्र सिंह से 16 हजार रुपये, सांता सिंह, पति नरेंद्र सिंह से 47 हजार 200 रुपये और कलावती सिंह, पति देव सिंह से 39 हजार 400 रुपये लिए गए। इसके अलावा शिवपुर, भुवनेश्वरपुर और बद्रिकाश्रम के आसपास के गांवों में भी इसी तरह नकली आभूषणों को असली बताकर ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने रूपेश साहू को किया गिरफ्तार
रामानुजनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रूपेश साहू, उम्र 29 वर्ष, को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान उसने अपने पिता के साथ मिलकर कथित ठगी करने की बात स्वीकार की है।

पिता ललन साहू की तलाश जारी, न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी
गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामले में 11 नवंबर तक न्यायिक रिमांड की मांग किए जाने की बात सामने आई है। वहीं, दूसरे आरोपी ललन साहू की गिरफ्तारी अभी बाकी है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस आसपास के गांवों में हुई कथित धोखाधड़ी की घटनाओं और आरोपियों के संपर्कों की भी जांच कर रही है। ग्रामीणों से अपील है कि अनजान लोगों से आभूषण लेने या उनके बदले बड़ी रकम देने से पहले सावधानी बरतें और संदेह होने पर पुलिस को सूचना दें।
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