Surajpur News : जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी का असर अब न्यायिक फैसलों में भी साफ नजर आने लगा है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर की अदालत ने नशीली दवाइयों की तस्करी के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड की कड़ी सजा सुनाई है।
जानकारी अनुसार, दिनांक 09 अप्रैल 2025 की रात्रि थाना सूरजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम देवनगर नावापारा निवासी मोहम्मद इस्माईल अंसारी अपने घर के पास अवैध रूप से नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां आरोपी मोहम्मद इस्माईल अंसारी पिता स्व. रमजान अंसारी (32) के कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए।
पुलिस ने मौके से 187 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन एवं 178 नग एविल इंजेक्शन, कुल 365 नग नशीले इंजेक्शन जप्त किए। इस संबंध में थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 178/25, धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण के विवेचक एएसआई सुमंत पाण्डेय द्वारा मामले में गहन विवेचना करते हुए पुख्ता साक्ष्य संकलित किए गए तथा आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह के समक्ष हुई। न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए दिनांक 24 जनवरी 2026 को फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद इस्माईल अंसारी को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के तहत 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता भी इससे उजागर हुई है।
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