अंबिकापुर @thetarget365 थाना कोतवाली पुलिस ने राजस्व मंडल बिलासपुर के दस्तावेजों में कूटरचना के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद फारुख को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
पहला मामला:
6 सितंबर को मोहम्मद फारुख निवासी अंबिकापुर द्वारा राजस्व मंडल छत्तीसगढ़, बिलासपुर के आदेश में कूटरचना कर अपने पक्ष में आदेश पारित कराने का मामला दर्ज किया गया था। जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने राजस्व मंडल के आदेश में छेड़छाड़ की थी। इस मामले में अपराध क्रमांक 595/24 के तहत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया।
दूसरा मामला:
27 सितंबर 2024 को फिर एक रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने ग्राम मानिकप्रकाशपुर की भूमि खसरा नं. 188/3 से संबंधित राजस्व मंडल के आदेश में कूटरचना की। जांच में आरोप सही पाए गए और मामले में अपराध क्रमांक 660/24 के तहत वही धाराएं लगाई गईं।
पुलिस कार्रवाई:
दोनों मामलों में तहसील न्यायालय अंबिकापुर और राजस्व मंडल बिलासपुर से दस्तावेज प्राप्त कर जांच की गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने पक्ष में आदेश कराने का प्रयास किया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार किया। आरोपी मोहम्मद फारुख को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, उप निरीक्षक रम्भा साहू सहायक उप निरीक्षक संदीप सिंह, महिला प्रधान आरक्षक राधा यादव प्रधान आरक्षक शत्रुधन सिंह, प्रधान आरक्षक अमित प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक रजनीकांत मिश्रा आरक्षक शिव राजवाड़े, मंटू गुप्ता, विवेक राय, रमन मण्डल, विकास केरकेट्टा, श्याम पैकरा, प्रवीण खलखो, धनकेश्वर पैकरा, महिला आरक्षक सरस्वती सिंह, पूनम पैकरा, कौशल्या राजवाड़े, शांति लकड़ा सक्रिय रहे।