★ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल को लिखा पत्र
★ राज्य स्तरीय आडिट दल से विद्यालय के आय-व्यय का आडिट कराए जाने की भी आवश्यकता का उल्लेख
अंबिकापुर @thetarget365 शहर में गांधी जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश पर कार्मेल स्कूल में 200 से अधिक स्कूली बच्चों को यूनिफार्म में बुलाकर कथित धर्म सभा किए जाने के मामले में कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए नोटिस का कार्मेल स्कूल प्रबंधन संतोषजनक जवाब नहीं दे सका है। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से होने वाले स्कूल संचालक की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई के साथ कलेक्टर ने केंद्रीय बोर्ड को भी मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की है।
नोटिस में क्या कहा कलेक्टर ने
कार्मेल स्कूल नमनाकला प्रबंधन को जारी नोटिस में कलेक्टर विलास भोस्कर ने कहा है कि धर्म निरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा है। संविधान के 42 वें संशोधन के अनुसार संविधान की मूल संरचना को किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्टतः कहा है कि संविधान के मूल संरचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आपके द्वारा अपने संस्था में विशेष वर्ग के बच्चों को बुलाकर स्कूल में विशेष धर्म की शिक्षा दी जा रही है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका समाज एवं देश के प्रति जो नजरिया तैयार होता है वह विद्यालय से तैयार होता है। विद्यालय में यदि धर्म विशेष की शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे धर्म निरपेक्ष कैसे बनेंगे। आपके द्वारा धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने से बच्चे धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकेंगे। विशेष धर्म के बच्चों को बुलाकर विशेष धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो वे बच्चें अन्य धर्म के बच्चों के प्रति भेदभाव रखेंगे तथा बड़े होने पर उनमें संविधान की मूल भावना को पालन करने का भाव पैदा नहीं हो पाएगा।
कलेक्टर ने यह भी कहा है कि आपको जारी नोटिस के जवाब में आपके द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि विशेष धर्म के बच्चों को धार्मिक शिक्षा हेतु विद्यालय बुलाया गया था। इससे संविधान की मूल भावना का स्पष्टतः उल्लंघन किया जाना प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट है कि कार्मेल स्कूल के संस्था प्रमुख, प्राचार्य और प्रबंधन बार-बार अपने प्रशासनिक व नैतिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अक्षम साबित हुए हैं। उनके स्वेच्छाचारी कार्यशैली के कारण विगत एक वर्ष से कम की अवधि में ही एक से अधिक अवसरों पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडी है तथा बच्चों की सुरक्षा पर आंच आई है। इसलिए इस संबंध में संस्था की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल को प्रतिवेदित किया जाना तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी मान्यता, कक्षा संचालन की अनुमति को निरस्त करने की आवश्यकता है। साथ ही राज्य स्तरीय आडिट दल से विद्यालय के आय-व्यय का आडिट कराए जाने की आवश्यकता है।