अंतरराष्ट्रीय

US Court Relief: अमेरिका में जेलों में बंद भारतीयों को बड़ी राहत, अदालतों ने दिए बॉन्ड पर रिहाई के आदेश

US Court Relief:  इस सप्ताह अमेरिका के विभिन्न राज्यों की अदालतों से भारतीय नागरिकों के लिए राहत भरी खबरें सामने आई हैं। इमिग्रेशन डिटेंशन (आप्रवासन हिरासत) में रखे गए कई भारतीयों के पक्ष में महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले सुनाए गए हैं, जिससे उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कैलिफोर्निया, मिशिगन और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख राज्यों की अदालतों ने माना है कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत के दौरान उचित विधिक प्रक्रिया (Due Process) का पालन नहीं किया था। जजों के इन फैसलों ने न केवल बंदियों को बॉन्ड पर रिहाई या दोबारा सुनवाई का अधिकार दिया है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए भी एक बड़ी जीत है जो महीनों से अपने अपनों की आजादी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

कैलिफोर्निया और मिशिगन में न्याय की जीत: बॉन्ड सुनवाई के निर्देश

कैलिफोर्निया के सैन डिएगो की एक अदालत ने हरबीत सिंह की याचिका पर विचार करते हुए सात दिनों के भीतर बॉन्ड सुनवाई आयोजित करने का कड़ा आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि बिना किसी ठोस और कानूनी आधार के किसी भी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक कैद में रखना विधिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है। इसी तरह की राहत मिशिगन में सागर राम को भी मिली है। वहाँ की अदालत ने अमेरिकी सरकार के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें सागर को अनिवार्य रूप से हिरासत में रखने की दलील दी गई थी। अदालत ने माना कि हिरासत को न्यायोचित ठहराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

संविधान के पांचवें संशोधन का हवाला: न्यूयॉर्क और ओक्लाहोमा के फैसले

न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन कोर्ट में हरमनप्रीत सिंह के मामले की सुनवाई के दौरान जज ने मानवाधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह ऐसे पुख्ता सबूत पेश करे जो यह साबित कर सकें कि हरमनप्रीत समाज के लिए खतरा हैं। जज ने रेखांकित किया कि उचित सुरक्षा उपायों के बिना किसी को हिरासत में रखना अमेरिकी संविधान के ‘पांचवें संशोधन’ का उल्लंघन है, जो नागरिकों और निवासियों के अधिकारों की रक्षा करता है। वहीं, ओक्लाहोमा में भी करनदीप सिंह की हिरासत को बॉन्ड के योग्य मानते हुए अदालत ने उनकी सुनवाई तत्काल प्रभाव से करने का आदेश जारी किया है।

तत्काल रिहाई के आदेश: भवानदीप और विक्रांत सिंह को मिली आजादी

कैलिफोर्निया की अदालत ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भवानदीप सिंह ढालीवाल को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने इमिग्रेशन अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में बिना पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के उन्हें दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। इसके अतिरिक्त, विक्रांत सिंह को भी उनकी पिछली रिहाई की शर्तों के आधार पर तुरंत स्वतंत्र करने का आदेश मिला है। ये फैसले उन प्रवासियों के लिए नजीर पेश करते हैं जो प्रशासनिक खामियों के कारण जेलों में बंद थे। हालांकि, न्याय की इस प्रक्रिया में कुछ याचिकाएं खारिज भी हुई हैं। गुरप्रीत वालिया सिंह जैसे बंदियों की याचिका को कोर्ट ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि उनकी वर्तमान हिरासत पूरी तरह से कानून सम्मत है।

मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी अदालतों के ये हालिया फैसले इमिग्रेशन कानूनों के मानवीय पहलू को उजागर करते हैं। अक्सर देखा गया है कि विधिक प्रक्रिया की धीमी गति और प्रशासनिक दबाव के कारण कई निर्दोष लोग लंबे समय तक डिटेंशन सेंटरों में फंसे रह जाते हैं। भारतीय मूल के इन नागरिकों के पक्ष में आए फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में संवैधानिक अधिकारों का स्थान सर्वोपरि है। आने वाले दिनों में इन फैसलों का असर अन्य लंबित मामलों पर भी पड़ सकता है, जिससे और भी कई भारतीय प्रवासियों के लिए रिहाई के रास्ते खुल सकते हैं।

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