शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती, पदोन्नति में सेवा भर्ती नियम व शासनादेश का उल्लंघन

स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आठ जुलाई को अधिष्ठाता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की दी चेतावनी
नियमों के विपरीत हुई पदोन्नति को निरस्त करने का प्रस्ताव होगा पारित

अंबिकापुर (thetarget365)। राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में लिपिक संवर्ग की पदोन्नति में प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। सरगुजा संभागायुक्त जीआर चुरेन्द्र द्वारा गठित जांच कमेटी ने पदोन्नति में विसंगति की पुष्टि कर दी है। इसी आधार पर संभागायुक्त चुरेंद्र ने मेडिकल कालेज के डीन को पत्र लिखा है। उधर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में नियम प्रक्रियाओं की अनदेखी कर पदोन्नति तथा नियुक्ति किए जाने का आरोप लगाकर 8 जुलाई को अधिष्ठाता कार्यालय के प्रवेश द्वार के समीप धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। संघ की ओर से धरना प्रदर्शन की सूचना भी जिम्मेदार अधिकारियों को दे दी गई है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से मेडिकल कालेज की पदोन्नति व भर्ती में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा शिकायत की गई थी। संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल पांडेय ने बताया कि मेडिकल कालेज की स्थापना पश्चात स्टेनो कम कंप्यूटर आपरेटर से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति एवं सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड-दो के पद पर पदोन्नति की गई है। इसमें सेवा भर्ती नियम का स्पष्ट उलंघन किया गया है, क्योकि स्टेनो कम कम्प्यूटर आपरेटर से सेवा भर्ती नियमानुसार सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति नही की जा सकती, सेवा भर्ती नियमानुसार कम्प्यूटर आपरेटर से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति दिया जाना है, जबकि स्टेनो कम कम्प्यूटर आपरेटर तथा कम्प्यूटर आपरेटर दोनों पद सेटअप में अलग अलग स्वीकृत हैं। अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा दोनों पदों को समान मानकर पदोन्नति दिया जाना सेवा भर्ती नियम का स्पष्ट उलंघन है। उन्होंने कहा कि सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड-दो के पद पर पदोन्नति की गई है उसमें भी सेवा भर्ती नियम का स्पष्ट उलंघन किया गया है क्योकि सेवा भर्ती नियमानुसार सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड-दो के लिये पांच वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है जबकि अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा तीन वर्ष के कार्यानुभव के आधार पर पदोन्नति दी गई है। इसी शिकायत को आधार बनाकर सरगुजा संभाग आयुक्त जीआर चुरेंद्र ने शिकायतों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। संभाग आयुक्त द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी पदोन्नति में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। इसी जांच प्रतिवेदन के आधार पर संभागायुक्त ने मेडिकल कालेज अंबिकापुर के अधिष्ठाता को पत्र लिखकर पदोन्नति का परीक्षण कराने कहा है।

पदोन्नति की कार्यवाही निरस्त करने का पारित करें प्रस्ताव

सरगुजा संभागायुक्त जीआर चुरेंद्र ने मेडिकल कालेज के डीन को प्रेषित पत्र में कहा है कि शिकायत की जांच के लिए गठित कमेटी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि शिकायत जांच में पदोन्नति संबंधित कार्यवाही नियम विरूद्ध तरीके से की गई है। उक्त जांच प्रतिवेदन को संभागायुक्त ने अधिष्ठाता को प्रेषित किया है। जांच प्रतिवेदन की कंडिकाओं को विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर पुनः परीक्षण कराते हुए समिति की ओर से पदोन्नति की कार्यवाही निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए गए है।

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