रायपुर @thetarget365 राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में संशोधन किया है। राज्य कैडर के शासकीय अधिकारी-कर्मचारी 17 वर्ष के सेवा काल के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS ले सकेंगे। इससे पहले उक्त अवधि 20 वर्ष थी जिसे घटाकर 17 वर्ष किया गया है।
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