Yasin Malik:
Yasin Malik: श्रीनगर में 1990 में भारतीय वायुसेना के कर्मियों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। जम्मू की टाडा कोर्ट में दो प्रमुख चश्मदीद गवाहों ने यासीन मलिक और उसके तीन कथित सहयोगियों को मुख्य आरोपी के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाना है।शनिवार को टाडा कोर्ट में यासीन मलिक, जावेद मीर, नाना जी और शौकत बख्शी की पेशी हुई। यासीन मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। इस दौरान जिरह के लिए बुलाए गए दोनों प्रमुख गवाहों ने चारों आरोपियों की पहचान मुख्य आरोपी के रूप में की और अदालत के सामने अपने बयान दोहराए।
गवाहों में भारतीय वायुसेना के एक स्टाफर और एक अन्य चश्मदीद शामिल थे। उन्होंने अदालत में गवाही देते हुए कहा कि यासीन मलिक ही उस हत्याकांड का मुख्य शूटर था जिसने गोली चलाकर 4 वायुसेना जवानों की जान ली और 22 अन्य को घायल किया। मृतकों में वायुसेना के अधिकारी रवि खन्ना भी शामिल थे। जिरह के दौरान गवाहों ने अपने बयान पर मजबूती से कायम रहकर कहा कि यासीन मलिक ही उस समय घटना स्थल पर मौजूद मुख्य हमलावर था।
यह मामला 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के बाहरी इलाके रावलपुरा में हुई भीषण गोलीबारी से जुड़ा है। उस समय घाटी में आतंक फैलाने के उद्देश्य से यासीन मलिक और उसके गैंग ने यह हमला किया था। गोलीबारी में वायुसेना के कई जवान घायल हुए और चार की मौत हो गई। जांचकर्ताओं के अनुसार, इस हमले का मास्टरमाइंड यासीन मलिक था, जिसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यह घटना अंजाम दी।अदालत में आरोपियों की शिनाख्त के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। इस सुनवाई में मामले के और दस्तावेज, गवाहों के बयान और अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। यह सुनवाई आतंकवादी मामलों में कानूनी प्रक्रिया और न्याय मिलने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
इससे पहले वायुसेना के पूर्व कर्मी राजवार उमेश्वर सिंह ने सीबीआई कोर्ट में यासीन मलिक की पहचान की थी। उन्होंने कहा था कि यासीन मलिक ही उस गोलीकांड का मुख्य हमलावर था। उमेश्वर सिंह भी उस हमले के समय घटनास्थल पर मौजूद थे और किसी तरह बचकर निकले थे। उनकी गवाही ने मामले में यासीन मलिक के खिलाफ सबूत और मजबूत कर दिए थे।यह पहचान यासीन मलिक के लिए कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका मानी जा रही है। कोर्ट में गवाहों की दृढ़ता से दी गई गवाही ने मामले की गंभीरता और आरोपियों के खिलाफ सबूतों को और पुष्ट किया है। अब अदालत इस मामले में सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे के आदेश सुनाएगी।
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