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महाकुंभ में भगदड़ से फिर मुश्किल में योगी सरकार, HC ने पूछे ये 3 सवाल

@Thetarget365 : प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आगमन हो चुका है. लेकिन उनकी कुछ अच्छी और बुरी यादें हमेशा के लिए लोगों के मन में अंकित हो गईं। अच्छी यादें शाही स्नान और लोगों की तीर्थयात्रा की हैं। लेकिन इस कुंभ मेले में मची भगदड़ में जितने लोग मारे गए, उनके परिवारों ने जो कष्ट झेले, ये ऐसी यादें हैं जो किसी को भी एक पल के लिए सिहरन पैदा कर देंगी। इसके अलावा, अभी भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है कि भगदड़ में कितने लोग मारे गए।

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ताजा विवाद यह है कि कुंभ में 37 लोग मरे या 82। सरकार ने कहा कि 37 श्रद्धालु मरे। लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनकी जांच में पाया गया है कि भगदड़ में कम से कम 82 लोग मारे गए। इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन पूरी बात यही नहीं है।

जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार

गौरतलब है कि इस मामले में न सिर्फ पत्रकारिता संस्थानों और विपक्षी दलों ने बल्कि कोर्ट ने भी योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अभी दो दिन पहले ही इस मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने विचार से अवगत कराया था। दरअसल, राज्य सरकार और प्रशासन ने भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया था। लेकिन दावा है कि उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।

जब यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आया तो उन्हें सरकार का रवैया ठीक नहीं लगा और उन्होंने इसे नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन रवैया बताया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने यह सख्त टिप्पणी की। उदय प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने अदालत में यह याचिका दायर की थी। कुंभ मेले में भगदड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी पत्नी सुनैना देवी की मृत्यु हो गई। उस समय सुनैना देवी की उम्र 52 वर्ष से कुछ अधिक थी। कुंभ मेले में हुई भगदड़ को लेकर कोर्ट ने सरकार से तीन बड़े सवाल पूछे हैं।

आइये जानते हैं कि न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में किस तरह के सवाल उठाए हैं।

सबसे पहले – मुआवजा मिलने में देरी पर सवाल उठाते हुए – कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का वादा किया था तो सरकार को उसे पूरा करना ही था। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे मामलों में नागरिकों की कोई गलती नहीं है। प्रयागराज में 28 और 29 जनवरी की रात भगदड़ मची थी। तब सरकार ने माना था कि 30 लोग मारे गए थे। जिसे बाद में सरकार ने 37 तारीख तक स्वीकार करने पर सहमति जताई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन यह राशि अभी तक प्रभावित परिवारों को नहीं दी गई है।

दूसरा- इलाज करने वाले डॉक्टरों के बारे में जानकारी- अदालत ने मामले में चिकित्सा संस्थानों, जिला प्रशासन और अधिकारियों को ऐसा हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। जिसमें 28 जनवरी को मरने वाले सभी मृतकों और मरीजों का ब्यौरा शामिल है। कोर्ट ने घायलों का इलाज करने वाले सभी डॉक्टरों से भी जानकारी मांगी है। और जिन्हें उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया गया। अदालत के हस्तक्षेप के बाद यदि डॉक्टरों और प्रशासन से और विस्तृत जानकारी सामने आती है तो मृतकों और घायलों के बारे में और जानकारी सामने आ सकेगी।

तीसरा – सरकारी संस्थाओं की गंभीर लापरवाही – इस मामले में, आवेदक ने कहा कि उसकी पत्नी के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और उसके परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि महिला को कब और किस हालत में अस्पताल ले जाया गया था। अदालत ने इसे सरकारी संस्थान की ओर से एक गंभीर त्रुटि माना। अब इन सब मुद्दों को देखते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जो लोग किसी की मौत पर झूठ बोल सकते हैं… ऐसे लोगों पर बीजेपी के लोग भी भरोसा नहीं करेंगे. अखिलेश ने यह भी पूछा कि अगर किसी को मुआवजा दिया गया तो नकद क्यों दिया गया, नकद देने का आदेश कहां से आया?

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