सूरजपुर। जिले के एक आदतन बदमाश कुलदीप कुमार साहू को जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इसके पश्चात यह अपराधी जिले की सीमाओं से बाहर रहेगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 व 5 के तहत पारित किया गया है। इस आदेश के तहत 72 घंटे के अंदर अपराधी कुलदीप कुमार साहू को जिला सूरजपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.), सिंगरौली (म.प्र.) जिला क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर अपना जीवन व्यतीत करना होगा। जब तक यह आदेश लागू रहेगा बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए अपराधी इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।