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31 December Deadline: 31 दिसंबर की डेडलाइन, टैक्स और फाइनेंस से जुड़े ये 5 काम जल्द निपटाएं

31 December Deadline: साल का आखिरी महीना दिसंबर केवल छुट्टियों और नए साल के जश्न का समय नहीं होता, बल्कि यह वित्तीय कैलेंडर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। जैसे-जैसे हम 31 दिसंबर की ओर बढ़ रहे हैं, कई आवश्यक टैक्स और बैंकिंग कार्यों की ‘डेडलाइन’ नजदीक आ रही है। यदि इन कार्यों को समय रहते पूरा नहीं किया गया, तो आपको भारी जुर्माना, कानूनी पेचीदगियां और वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नए साल का स्वागत करने से पहले आप अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं।

31 December Deadline: आईटीआर फाइल करने का अंतिम अवसर: अब चूकें नहीं

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, जिन करदाताओं ने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक का ही समय है। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत आप ‘बिलेटेड रिटर्न’ फाइल कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अंतिम मौका है जो जुलाई की समय-सीमा चूक गए थे। इस तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करना लगभग असंभव हो जाएगा, जिससे आपको भविष्य में ऋण (Loan) लेने या वीजा आवेदन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

31 December Deadline: देरी से रिटर्न भरने पर लगेगा भारी जुर्माना और ब्याज

ध्यान रहे कि 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने की सुविधा मुफ्त नहीं है। ‘बिलेटेड रिटर्न’ दाखिल करने पर करदाताओं को लेट फीस का भुगतान करना होगा। यदि आपकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। छोटे करदाताओं के लिए, जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, यह जुर्माना राशि 1,000 रुपये तय की गई है। इसके अतिरिक्त, यदि आपका टैक्स बकाया है, तो आपको उस पर धारा 234A के तहत मासिक ब्याज भी देना होगा। इसलिए, जितना जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को पूरा करें।

रिवाइज्ड रिटर्न: अपनी गलतियों को सुधारने का मौका

यदि आपने समय पर अपना ITR भर दिया था, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि उसमें कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर तक आपके पास ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ फाइल करने का विकल्प मौजूद है। आप अपनी आय के स्रोत, बैंक विवरण या कटौती (Deductions) के दावों में सुधार कर सकते हैं। हालांकि, यदि संशोधन के कारण आपकी टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो आपको गणना के अनुसार 25% से 50% तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य: निष्क्रियता से बचें

आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। यदि आप इसे लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन कार्ड ‘इनएक्टिव’ यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आप न तो बैंकिंग लेन-देन कर पाएंगे, न ही शेयर बाजार में निवेश कर सकेंगे। साथ ही, आपका टीडीएस (TDS) भी ऊंची दरों पर काटा जाएगा।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट: आरबीआई का सख्त निर्देश

आरबीआई (RBI) के नए दिशा-निर्देशों के तहत, बैंक लॉकर धारकों के लिए संशोधित लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना और उसे अपडेट कराना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया की समय-सीमा भी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। यदि ग्राहक इस अवधि तक एग्रीमेंट अपडेट नहीं करते हैं, तो बैंक को उनके लॉकर फ्रीज करने या सुविधा रोकने का अधिकार होगा। अतः, बैंक की शाखा में जाकर इस कागजी कार्रवाई को तुरंत पूरा कर लें।

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