Raipur Municipal Order : रायपुर में 26-27 अगस्त को मीट बिक्री पर रोक, गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व पर नगर निगम का सख्त आदेश

Raipur Municipal Order : राजधानी रायपुर में 26 अगस्त (गणेश चतुर्थी) और 27 अगस्त (पर्युषण पर्व) को मीट और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन दोनों दिनों में पशु वधगृह और सभी मांस विक्रय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। धार्मिक भावनाओं को देखते हुए लिया गया निर्णय यह फैसला गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व के अंतिम दिन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोनों पर्वों को अहिंसा, संयम और श्रद्धा से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इन अवसरों पर मांस विक्रय बंद रखने की परंपरा को नगर निगम ने आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। पूरे शहर में लागू रहेगा प्रतिबंध रायपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में यह प्रतिबंध सख्ती से लागू रहेगा। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि मीट की बिक्री करने वाले किसी भी होटल, दुकान या ठेले को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो तय तारीखों पर बाजारों और कॉलोनियों का निरीक्षण करेंगी। सितंबर में भी तीन दिन रहेगा नॉनवेज बैन रायपुर नगर निगम ने अगस्त के बाद सितंबर 2025 में तीन और तारीखों—डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और उत्तम क्षमा पर भी मांस बिक्री पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। इन पावन अवसरों पर भी सभी मांस-मटन विक्रय दुकानें बंद रहेंगी और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई तय है। महापौर ने दी सख्त चेतावनी महापौर मीनल चौबे ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी दुकान, होटल या प्रतिष्ठान इन तिथियों पर मीट बेचते पाया गया तो सीधी जब्ती कार्रवाई की जाएगी और कानूनी दंड भी लगाया जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखें। गणेश समितियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश गणेश चतुर्थी पर नगर निगम ने गणेश उत्सव समितियों को भी कई जरूरी निर्देश जारी किए हैं:विसर्जन केवल निर्धारित स्थलों पर किया जाए। मूर्तियों और सजावट में केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्री का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक और पॉलीथिन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे और वॉलंटियर्स अनिवार्य होंगे।गंदगी या प्रदूषण फैलाने पर संबंधित समिति पर जुर्माना लगाया जाएगा। रायपुर नगर निगम द्वारा मीट बिक्री पर लगाया गया यह प्रतिबंध धार्मिक समरसता, सार्वजनिक भावना और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से उठाया गया एक जिम्मेदार कदम है। प्रशासन की सतर्कता और सख्त निगरानी से उम्मीद की जा रही है कि पावन पर्वों के दौरान शहर में शांति और अनुशासन बना रहेगा। Read More : Raipur Murder : रायपुर और बिलासपुर में बोरियों में मिली दो लाशें, हत्या की आशंका

Raipur Municipal Order : राजधानी रायपुर में 26 अगस्त (गणेश चतुर्थी) और 27 अगस्त (पर्युषण पर्व) को मीट और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन दोनों दिनों में पशु वधगृह और सभी मांस विक्रय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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धार्मिक भावनाओं को देखते हुए लिया गया निर्णय

यह फैसला गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व के अंतिम दिन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोनों पर्वों को अहिंसा, संयम और श्रद्धा से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इन अवसरों पर मांस विक्रय बंद रखने की परंपरा को नगर निगम ने आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है।

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पूरे शहर में लागू रहेगा प्रतिबंध

रायपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में यह प्रतिबंध सख्ती से लागू रहेगा। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि मीट की बिक्री करने वाले किसी भी होटल, दुकान या ठेले को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो तय तारीखों पर बाजारों और कॉलोनियों का निरीक्षण करेंगी।

सितंबर में भी तीन दिन रहेगा नॉनवेज बैन

रायपुर नगर निगम ने अगस्त के बाद सितंबर 2025 में तीन और तारीखों—डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और उत्तम क्षमा पर भी मांस बिक्री पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। इन पावन अवसरों पर भी सभी मांस-मटन विक्रय दुकानें बंद रहेंगी और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई तय है।

महापौर ने दी सख्त चेतावनी

महापौर मीनल चौबे ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी दुकान, होटल या प्रतिष्ठान इन तिथियों पर मीट बेचते पाया गया तो सीधी जब्ती कार्रवाई की जाएगी और कानूनी दंड भी लगाया जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखें।

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गणेश समितियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश

गणेश चतुर्थी पर नगर निगम ने गणेश उत्सव समितियों को भी कई जरूरी निर्देश जारी किए हैं:विसर्जन केवल निर्धारित स्थलों पर किया जाए। मूर्तियों और सजावट में केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्री का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक और पॉलीथिन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे और वॉलंटियर्स अनिवार्य होंगे।गंदगी या प्रदूषण फैलाने पर संबंधित समिति पर जुर्माना लगाया जाएगा।

रायपुर नगर निगम द्वारा मीट बिक्री पर लगाया गया यह प्रतिबंध धार्मिक समरसता, सार्वजनिक भावना और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से उठाया गया एक जिम्मेदार कदम है। प्रशासन की सतर्कता और सख्त निगरानी से उम्मीद की जा रही है कि पावन पर्वों के दौरान शहर में शांति और अनुशासन बना रहेगा।

Read More : Raipur Murder : रायपुर और बिलासपुर में बोरियों में मिली दो लाशें, हत्या की आशंका

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