GST new slabs: GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू, पनीर, घी, साबुन-शैंपू से लेकर कार और AC तक होंगे सस्ते; जानिए क्या होगा पुराना स्टॉक

GST new slabs: सरकार ने GST व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 22 सितंबर 2025 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के स्लैब को चार से घटाकर दो कर दिया जाएगा। अब सिर्फ 5% और 18% की दरें लागू होंगी। इस बदलाव से रोजमर्रा के जरूरी सामानों से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कार, एयर कंडीशनर (AC) तक की कीमतों में कमी आएगी। GST दरों में हुआ बड़ा बदलाव 56वीं GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इस फैसले की जानकारी दी थी। इसके तहत पहले 0%, 5%, 12%, 18%, और 28% के स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब—5% और 18% कर दिया गया है। तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी वस्तुओं जैसे महंगी कारें, याट और पर्सनल एयरक्राफ्ट पर 40% की स्पेशल टैक्स लागू रहेगा। वहीं छेना, पनीर, रोटी, पराठा जैसे खाद्य पदार्थ अब GST मुक्त होंगे। कौन-कौन से सामान होंगे सस्ते? दैनिक उपयोग का सामान जैसे साबुन, शैंपू, पनीर, घी, चाय, कॉफी पर GST 12% या उससे अधिक से घटाकर 5% हो गया है। कार, AC, टीवी, रेफ्रिजरेटर, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर 28% से घटाकर 18% GST लगेगा, जिससे इनकी कीमतों में गिरावट आएगी। छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सीमेंट, ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी 28% से घटाकर 18% की दर लागू होगी। 33 गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब GST पूरी तरह खत्म हो गया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST 18% से घटाकर 0% किया गया है। पुराना स्टॉक सस्ता होगा या नहीं? सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई GST दरें 22 सितंबर से सभी नए और पुराने स्टॉक पर लागू होंगी। इसका मतलब है कि जो भी सामान स्टोर में पहले से पड़ा है, उस पर भी नई, कम GST दरों के अनुसार ही टैक्स लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल लाभ मिलेगा। GST स्लैब बदलाव से आम उपभोक्ता को कितना फायदा? उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत ₹100 है। पहले इस पर 18% GST लगता था, यानी ₹18 टैक्स। कुल कीमत बनती थी ₹118। अब GST दर 5% हो गई है, जिससे टैक्स ₹5 ही लगेगा और कुल कीमत ₹105 हो जाएगी। इस बदलाव से रोजाना उपयोग के सामानों की कीमतें कम होने से घरों का खर्चा कम होगा और उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, कस्टमर्स के लिए कीमतें कम करना और कारोबारियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही, इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ेगी।22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरें आम लोगों के लिए राहत की खबर हैं। पनीर, घी, साबुन, शैंपू जैसे रोजमर्रा के जरूरी सामान के साथ-साथ कार, AC जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें भी कम होंगी। पुराने स्टॉक पर भी नई दरें लागू होने से बाजार में सामान सस्ता मिलने की संभावना है। Read More: Bangladesh Earthquake : बांग्लादेश में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, ढाका और चटगांव समेत कई शहरों में महसूस हुए तेज झटके

GST new slabs: सरकार ने GST व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 22 सितंबर 2025 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के स्लैब को चार से घटाकर दो कर दिया जाएगा। अब सिर्फ 5% और 18% की दरें लागू होंगी। इस बदलाव से रोजमर्रा के जरूरी सामानों से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कार, एयर कंडीशनर (AC) तक की कीमतों में कमी आएगी।

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GST दरों में हुआ बड़ा बदलाव

56वीं GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इस फैसले की जानकारी दी थी। इसके तहत पहले 0%, 5%, 12%, 18%, और 28% के स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब—5% और 18% कर दिया गया है।

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तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी वस्तुओं जैसे महंगी कारें, याट और पर्सनल एयरक्राफ्ट पर 40% की स्पेशल टैक्स लागू रहेगा। वहीं छेना, पनीर, रोटी, पराठा जैसे खाद्य पदार्थ अब GST मुक्त होंगे।

कौन-कौन से सामान होंगे सस्ते?

  • दैनिक उपयोग का सामान जैसे साबुन, शैंपू, पनीर, घी, चाय, कॉफी पर GST 12% या उससे अधिक से घटाकर 5% हो गया है।

  • कार, AC, टीवी, रेफ्रिजरेटर, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर 28% से घटाकर 18% GST लगेगा, जिससे इनकी कीमतों में गिरावट आएगी।

  • छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

  • सीमेंट, ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी 28% से घटाकर 18% की दर लागू होगी।

  • 33 गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब GST पूरी तरह खत्म हो गया है।

  • जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST 18% से घटाकर 0% किया गया है।

पुराना स्टॉक सस्ता होगा या नहीं?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई GST दरें 22 सितंबर से सभी नए और पुराने स्टॉक पर लागू होंगी। इसका मतलब है कि जो भी सामान स्टोर में पहले से पड़ा है, उस पर भी नई, कम GST दरों के अनुसार ही टैक्स लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल लाभ मिलेगा।

GST स्लैब बदलाव से आम उपभोक्ता को कितना फायदा?

उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत ₹100 है। पहले इस पर 18% GST लगता था, यानी ₹18 टैक्स। कुल कीमत बनती थी ₹118। अब GST दर 5% हो गई है, जिससे टैक्स ₹5 ही लगेगा और कुल कीमत ₹105 हो जाएगी।

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इस बदलाव से रोजाना उपयोग के सामानों की कीमतें कम होने से घरों का खर्चा कम होगा और उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

सरकार का उद्देश्य

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, कस्टमर्स के लिए कीमतें कम करना और कारोबारियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही, इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ेगी।22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरें आम लोगों के लिए राहत की खबर हैं। पनीर, घी, साबुन, शैंपू जैसे रोजमर्रा के जरूरी सामान के साथ-साथ कार, AC जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें भी कम होंगी। पुराने स्टॉक पर भी नई दरें लागू होने से बाजार में सामान सस्ता मिलने की संभावना है।

Read More: Bangladesh Earthquake : बांग्लादेश में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, ढाका और चटगांव समेत कई शहरों में महसूस हुए तेज झटके

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