Bilaspur Crime : बिलासपुर में रियल एस्टेट कारोबारी पर दुष्कर्म आरोप, वीडियो से ब्लैकमेल का मामला

Bilaspur Crime : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बेहद भयावह और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रियल एस्टेट कारोबारी पर 37 वर्षीय महिला के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर करीब 8 महीने तक ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अपनी पहुंच का रसूख दिखाकर उसे चुप रहने पर मजबूर किया और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस ने अब इस मामले में कड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

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कैसे फंसाया जाल में: कानूनी मदद के नाम पर दिया झांसा

पीड़िता, जो मुंगेली नाका के पास एक सिलाई सेंटर चलाती है, भवन मालिक और रियल एस्टेट कारोबारी प्रशांत नारंग उर्फ बंटू नारंग (45) के संपर्क में थी। सितंबर 2024 में आरोपी ने पीड़िता को यह भरोसा दिलाया कि उसका एक परिचित व्यक्ति हाईकोर्ट में बड़ा वकील है, जो उसके पुराने कानूनी विवादों को सुलझाने में मदद कर सकता है। इसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपी ने 8 सितंबर 2024 को पीड़िता को होटल ईस्ट पार्क बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि होटल में आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और अचेत अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही घटना का अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।

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वीडियो के जरिए 8 महीने तक किया यौन शोषण

वारदात के बाद आरोपी ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस डर और सामाजिक बदनामी के भय से पीड़िता विरोध नहीं कर सकी और आरोपी अप्रैल 2025 तक उसे अलग-अलग होटलों में बुलाकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि दिसंबर 2024 में आरोपी ने उसे दूसरी पत्नी बनाकर रखने और शादी करने का झूठा वादा भी दिया था। हालांकि, बाद में जब पीड़िता ने वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और अंततः उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया।

रसूख का डर दिखाकर दी झूठे केस में फंसाने की धमकी

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी खुद को अत्यंत प्रभावशाली बताता था और दावा करता था कि उसकी पहुंच बड़े पुलिस अधिकारियों तक है। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने पुलिस में शिकायत की, तो वह वीडियो वायरल कर देगा, उसकी दुकान खाली करवा देगा, उसे जेल भिजवा देगा और झूठे मादक पदार्थ (NDPS) के मामले में फंसा देगा। रसूख और बदनामी के डर के कारण पीड़िता सीधे स्थानीय थाने नहीं जा सकी।

पीएमओ तक पहुंची शिकायत, तब दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता ने हार नहीं मानी और डाक के माध्यम से बिलासपुर के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी अपनी व्यथा से अवगत कराते हुए लिखित शिकायत भेजी। उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की भी मांग की। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(एम), 308(2) और 351(3) के तहत दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। वर्तमान में आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। यह मामला न केवल दुष्कर्म, बल्कि ‘सेक्सटॉर्शन’ का भी एक गंभीर उदाहरण है, जिसकी पुलिस हर डिजिटल और भौतिक साक्ष्य के आधार पर गहन जांच कर रही है।

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Chandan Das

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