Three Language Policy : तीन भाषा नीति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- कोई भाषा सीखना कभी बेकार नहीं

Three Language Policy :  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की नई ‘थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी’ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने इस पॉलिसी पर तत्काल रोक लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस की पीठ ने कहा कि “कोई भी भाषा सीखना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।” यह टिप्पणी शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहाँ बहुभाषी होने को एक कौशल के रूप में देखा जाता है। हालांकि, अदालत ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे लागू करने में आ रही व्यावहारिक बाधाओं पर संज्ञान लिया है।

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सीबीएसई और सरकार से जवाब-तलब: 10 दिन का समय

अदालत ने केवल रोक लगाने से ही इनकार नहीं किया, बल्कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और सीबीएसई से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर इस नीति को लागू करने के दौरान आ रही चुनौतियों और तैयारियों पर अपना पक्ष रखें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिनों के बाद, यानी 29 जुलाई को निर्धारित की गई है। कोर्ट का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि शिक्षा नीति में बदलाव छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

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थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी: सत्र 2026-27 और छात्रों पर प्रभाव

यह थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पूरे देश में लागू कर दी गई है। नई नियमावली के अनुसार, अब छात्रों को अपने पाठ्यक्रम में दो भारतीय भाषाओं और एक विदेशी भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ा है जो कक्षा 5 से ही किसी विशिष्ट भाषा को लगातार पढ़ते आ रहे थे। नई नीति के तहत उन्हें उन भाषाओं को छोड़कर नई भाषाएं चुननी पड़ रही हैं, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों में अनिश्चितता का माहौल है। यह बदलाव पाठ्यक्रम की संरचना में एक बड़े फेरबदल की ओर संकेत करता है।

याचिकाकर्ताओं के आरोप: आधारभूत ढांचे और शिक्षकों की कमी

याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से सीबीएसई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि बोर्ड ने इस बड़े नीतिगत बदलाव को बिना किसी ठोस तैयारी के जल्दबाजी में लागू कर दिया है। याचिका में स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान में स्कूलों में पर्याप्त संख्या में भाषा शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, नई भाषाओं के लिए जरूरी पाठ्यपुस्तकें और अन्य शैक्षणिक बुनियादी ढांचे (एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर) का घोर अभाव है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस अव्यवस्था के कारण न केवल छात्रों को सीखने में कठिनाई हो रही है, बल्कि शिक्षकों पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक नई चुनौती

यह मामला केवल भाषा के चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की शिक्षा प्रणाली की तत्परता और योजना निर्माण पर भी सवाल उठाता है। जब भी किसी बड़े स्तर पर शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य होती है। अब 29 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, जहाँ यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या सीबीएसई इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई वैकल्पिक योजना पेश करता है या मौजूदा व्यवस्था में ही बदलाव किए जाते हैं।

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Chandan Das

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