Pendra Gas Agency : पेंड्रा जिले में एलपीजी गैस के भंडारण और वितरण में नियमों की अनदेखी के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को विभाग की टीम ने गौरेला स्थित मेसर्स सियाराम गैस एजेंसी के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान भंडारण और रिकॉर्ड से जुड़ी कई खामियां सामने आने के बाद अधिकारियों ने कुल 471 एलपीजी सिलेंडर जब्त कर लिए। कार्रवाई के बाद गैस एजेंसी की वितरण व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं।
घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों के सिलेंडर जब्त
खाद्य विभाग की जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले 433 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें 87 सिलेंडर खाली थे, जबकि 346 सिलेंडर भरे हुए पाए गए। इसके अलावा 19 किलोग्राम क्षमता वाले 38 व्यावसायिक सिलेंडर भी अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिए। इनमें 36 खाली और दो भरे हुए सिलेंडर शामिल थे। इस तरह विभाग ने घरेलू और व्यावसायिक श्रेणी के कुल 471 सिलेंडरों पर कार्रवाई की।
गोदाम में नहीं मिले जरूरी सूचना बोर्ड
निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसी के गोदाम में कई व्यवस्थाएं निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाई गईं। अधिकारियों के मुताबिक, वहां मुख्य बोर्ड और स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित नहीं किए गए थे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को गैस की कीमत और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी देने वाला मूल्य-स्टॉक बोर्ड भी मौके पर मौजूद नहीं था। विभाग ने इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की।
आवक-जावक और स्टॉक रजिस्टर में भी खामियां
जांच के दौरान एजेंसी के रिकॉर्ड में भी अनियमितताएं सामने आईं। विभाग के अनुसार, गैस सिलेंडरों की आवक-जावक से संबंधित पंजी और स्टॉक पंजी का विधिवत संधारण नहीं किया जा रहा था। एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तु के भंडारण और वितरण में रिकॉर्ड का सही तरीके से रखरखाव महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में दस्तावेजों में मिली कमियों को विभाग ने गंभीरता से लिया।
शिकायतों के बाद खाद्य विभाग ने की जांच
जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि मेसर्स सियाराम गैस एजेंसी को लेकर विभाग को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर अधिकारियों की टीम ने गोदाम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि एजेंसी के गोदाम की इससे पहले भी जांच की जा चुकी है। उस जांच में भी नियमों का उल्लंघन सामने आया था।
पहले भी लगाया जा चुका है 10 हजार रुपये जुर्माना
अधिकारी के अनुसार, पिछली जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। दोबारा निरीक्षण में फिर से नियमों का उल्लंघन मिलने के बाद विभाग ने अब 471 सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई की है।
एलपीजी वितरण नियमों के तहत हुई कार्रवाई
खाद्य विभाग ने बताया कि सिलेंडरों की जब्ती द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश, 2000 के प्रावधानों के तहत की गई है। विभाग का कहना है कि एलपीजी के भंडारण, परिवहन और वितरण में सुरक्षा मानकों तथा निर्धारित नियमों का पालन बेहद जरूरी है। किसी भी स्तर पर लापरवाही से उपभोक्ताओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर विभाग का जोर
जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके लिए जिले में एलपीजी एजेंसियों और उनके गोदामों की निगरानी आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान यदि किसी एजेंसी में नियमों की अनदेखी या अन्य अनियमितता मिलती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नियमों की अनदेखी पर आगे भी होगी सख्त कार्रवाई
पेंड्रा जिले में हुई इस कार्रवाई के बाद खाद्य विभाग ने साफ संकेत दिया है कि एलपीजी के भंडारण और वितरण में नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा। सियाराम गैस एजेंसी के गोदाम से जब्त किए गए 471 सिलेंडर मामले में विभाग आगे की प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी करेगा। अधिकारियों ने एजेंसियों को भी निर्धारित मानकों का पालन करने और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए हैं।
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