FSSAI Ghee Action : खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने नई दिल्ली स्थित M/s Marche Retail Private Limited का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इसके अलावा दमन की M/s SDP Industries Private Limited के खिलाफ घी के सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
Marche Retail के निरीक्षण में मिलीं गंभीर खामियां
FSSAI के अनुसार, Marche Retail के परिसर में किए गए निरीक्षण और उसके बाद हुई जांच में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं। कंपनी में खाद्य प्रतिष्ठान के डिजाइन, संचालन व्यवस्था, साफ-सफाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित निर्धारित नियमों का पर्याप्त पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा फूड हैंडलर्स की ट्रेनिंग और जरूरी मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़े प्रावधानों में भी लापरवाही पाई गई।
खाद्य सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज भी नहीं मिले
जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के उचित रखरखाव में भी कमी सामने आई। FSSAI ने पाया कि कंपनी की ओर से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अधिकारियों ने इन कमियों को गंभीरता से लिया और फॉलो-अप निरीक्षण के दौरान भी कंपनी की अनुपालन स्थिति की जांच की।
शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों में लापरवाही
निरीक्षण में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को निर्धारित तरीके से अलग-अलग रखने की व्यवस्था में भी कमी पाई गई। इसके अलावा तापमान नियंत्रित किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को आवश्यक तापमान पर रखने में भी लापरवाही सामने आई। खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण में इस तरह की कमियां उपभोक्ताओं के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।
बिना वैध लाइसेंस चल रहा था किचन
FSSAI की जांच में एक अनधिकृत किचन और फूड सर्विस ऑपरेशन भी संचालित होता पाया गया। इसके लिए वैध FSSAI लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। फॉलो-अप निरीक्षण में कंपनी का Overall Compliance Score केवल 37 प्रतिशत रहा। इसके आधार पर प्रतिष्ठान को ‘Non-Compliance’ श्रेणी में रखा गया।
30 दिनों के लिए लाइसेंस तत्काल निलंबित
कम अनुपालन स्कोर और सामने आई गंभीर कमियों के बाद FSSAI ने Marche Retail का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि जब तक संबंधित कमियों को दूर नहीं किया जाता और FSSAI की ओर से अनुपालन की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कंपनी की सभी खाद्य कारोबार गतिविधियां बंद रहेंगी।
दमन की घी निर्माता कंपनी पर भी कार्रवाई
FSSAI की दूसरी बड़ी कार्रवाई दमन स्थित M/s SDP Industries Private Limited के खिलाफ हुई। कंपनी के यहां तैयार किए जा रहे घी के अलग-अलग उत्पादों के नमूने जांच के लिए लिए गए थे। इनमें ‘Shraddha’, ‘Shree Saras’ और ‘Gokul’ जैसे ब्रांड नाम वाले घी उत्पाद भी शामिल थे। लैब जांच में इन नमूनों में बीटा-सिटोस्टेरॉल यानी β-sitosterol की मौजूदगी पाई गई।
घी के सैंपल में मिला बीटा-सिटोस्टेरॉल
FSSAI के मुताबिक, घी में इस तरह के प्लांट स्टेरोल की मौजूदगी उसकी फैट संरचना को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह घी में वनस्पति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त फैट की मिलावट का संकेत हो सकता है। हालांकि, कंपनी को लैब रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया था।
दोबारा जांच में भी सामने आया उल्लंघन
कंपनी की अपील के बाद संबंधित सैंपल दोबारा जांच के लिए रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजे गए। दोबारा हुई जांच में भी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। FSSAI ने इसके बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया और घी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया।
सभी घी उत्पादों पर लागू हुआ प्रतिबंध
FSSAI ने कहा कि मामला किसी एक बैच या किसी एक उत्पाद तक सीमित नहीं माना जा सकता। अलग-अलग समय पर लिए गए कई सैंपलों और विभिन्न उत्पाद वेरिएंट में लगातार गड़बड़ियां सामने आने के कारण रोक का दायरा व्यापक रखा गया है। यह आदेश कंपनी के परिसर में बनाए, रखे या बेचे जा रहे सभी घी उत्पादों पर लागू होगा, चाहे उनका ब्रांड, पैक साइज, बैच या लॉट कुछ भी हो।
बाजार में पहुंचने से रोकने के निर्देश
प्राधिकरण ने M/s SDP Industries को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के घी की बिक्री रोकने और प्रतिबंधित उत्पादों को बाजार तक पहुंचने से रोकने का निर्देश दिया है। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें।
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