MP High Court: जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे होंगे नए चीफ जस्टिस, कॉलेजियम ने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। उनके नाम की सिफारिश सोमवार को हुई बैठक के बाद सामने आई। हालांकि, नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।

MP High Court:  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को जल्द ही स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 31 अगस्त 2026 को हुई बैठक में लिया गया। सिफारिश के बाद अब नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया केंद्र सरकार के स्तर पर पूरी की जाएगी।

ads
Adst

करीब तीन महीने से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संभाल रहे जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पिछले करीब तीन महीनों से स्थायी चीफ जस्टिस का पद खाली है। 2 जून 2026 से जस्टिस विवेक रुसिया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब जस्टिस कोगजे के नाम की सिफारिश होने के बाद स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है।

Adst

जस्टिस कोगजे का लंबा कानूनी अनुभव

जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने वर्ष 1993 में वकालत के क्षेत्र में कदम रखा था। अपने लंबे कानूनी करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी की। गुजरात सरकार की ओर से उन्होंने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कई मामलों में भी पक्ष रखा था। बाद में उन्हें गुजरात हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

अब केंद्र सरकार करेगी नियुक्ति प्रक्रिया आगे

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश अब केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने और संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल सकेंगे।

कॉलेजियम की बैठक में कई बड़े नामों पर फैसला

31 अगस्त 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक में सिर्फ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर ही सिफारिश नहीं की गई। अलग-अलग हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों के स्थानांतरण से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। कॉलेजियम ने विभिन्न पदों के लिए कई न्यायाधीशों के नाम सुझाए हैं।

Adst

अन्य हाईकोर्ट के लिए भी सिफारिशें

कॉलेजियम की सिफारिशों में जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे के अलावा जस्टिस संजय के. अग्रवाल और डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी के नाम भी शामिल हैं। जस्टिस कोगजे को गुजरात हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। वहीं जस्टिस संजय के. अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट भेजने का प्रस्ताव है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के लिए भी नाम

कॉलेजियम ने डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी के संबंध में भी महत्वपूर्ण सिफारिश की है। उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस तरह कॉलेजियम की 31 अगस्त की बैठक में कई हाईकोर्ट के प्रशासनिक नेतृत्व और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिलने से कामकाज को मिलेगी स्थिरता

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लंबे समय से प्रतीक्षित थी। फिलहाल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में हाईकोर्ट का कामकाज चल रहा है। जस्टिस कोगजे की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाईकोर्ट को स्थायी नेतृत्व मिल सकेगा। इससे प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्था को अधिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है।

अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी नियुक्ति की तारीख

कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब केंद्र सरकार की मंजूरी और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद ही जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने की आधिकारिक तारीख स्पष्ट होगी।

मध्य प्रदेश न्यायिक व्यवस्था के लिए अहम बदलाव

जस्टिस कोगजे के नाम की सिफारिश को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। करीब तीन महीने तक स्थायी मुख्य न्यायाधीश का इंतजार करने के बाद अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। हालांकि अंतिम नियुक्ति केंद्र सरकार की प्रक्रिया पूरी होने और अधिसूचना जारी होने के बाद ही मानी जाएगी।

Read More : Vijay Shah Case: राज्यपाल की मुहर से मंत्री को राहत, अभियोजन की मंजूरी नहीं देने का फैसला

Adst
Chandan Das

Chandan Das

Writer & Blogger

All Posts
पिछले पोस्ट
अगला पोस्ट

ताज़ा खबरे

  • All Posts
  • FIFA World Cup 2026
  • Thetarget365
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अन्य
  • अपराध
  • कारोबार
  • कृषि
  • खेल
  • छत्तीसगढ़
  • टेक
  • ट्रेंड
  • ताज़ा खबर
  • धर्म
  • पशु-पक्षी
  • मनोरंजन
  • मौसम
  • राजनीति
  • राष्ट्रीय
  • विचार/लेख
  • शिक्षा और नौकरी
  • साहित्य/मीडिया
  • सेहत-फिटनेस
    •   Back
    • मध्य प्रदेश
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • महाराष्ट्र
    • झारखंड
    • राजस्थान

© 2026 | All Rights Reserved | Thetarget365.com | Made By Top News Portal Development Company

Contacts

Call Us At – +91-:9406130006
WhatsApp – +91 62665 68872
Mail Us At – thetargetweb@gmail.com
Meet Us At – Shitla Ward, Ambikapur Dist. Surguja Chhattisgarh.497001.

Adst