Raipur Non-Veg Ban : रायपुर में 5 पर्वों पर मांस-मटन बैन, इन पांच तारीखों पर होगी कार्रवाई

रायपुर में गणेश चतुर्थी समेत पांच पर्वों को देखते हुए मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14, 15, 22, 25 और 26 सितंबर को यह रोक लागू रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि इन तारीखों पर किन-किन जगहों पर प्रतिबंध प्रभावी होगा।

Raipur Non-Veg Ban :  राजधानी रायपुर में गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख धार्मिक अवसरों को देखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। निगम क्षेत्र में निर्धारित तारीखों पर पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी इन दिनों मांस-मटन की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी।

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नगर निगम ने जारी किए प्रतिबंध संबंधी निर्देश

यह आदेश महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य पर्वों के दौरान निर्धारित प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करना और शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

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प्रतिबंधित दिनों में बंद रहेंगे पशुवध गृह

नगर निगम के निर्देश के अनुसार, प्रतिबंध लागू रहने वाली सभी तारीखों पर नगर निगम क्षेत्र के पशुवध गृह बंद रहेंगे। इसके साथ ही मांस-मटन की खुदरा और अन्य संबंधित दुकानों को भी संचालन की अनुमति नहीं होगी। निगम की ओर से संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर रहेगा प्रतिबंध

नगर निगम की सूची के अनुसार सबसे पहले 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री बंद रहेगी। गणेश चतुर्थी के दौरान धार्मिक आयोजनों और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगम क्षेत्र में नॉन-वेज बिक्री पर रोक लागू होगी। इस दिन पशुवध गृह और संबंधित दुकानें भी बंद रहेंगी।

15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिन रोक

इसके अगले दिन यानी 15 सितंबर को जैन समाज के पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस के कारण मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। निगम के निर्देश के मुताबिक इस दिन भी नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रखे जाएंगे। संबंधित प्रतिष्ठानों को पहले से आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है।

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डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी पर भी बंद रहेंगी दुकानें

नगर निगम के अनुसार 22 सितंबर को डोल ग्यारस और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इन दोनों दिनों में भी निगम क्षेत्र के पशुवध गृह और सभी संबंधित दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन ने दुकानदारों से प्रतिबंधित तारीखों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारी करने की अपील की है।

संवत्सरी और उत्तम क्षमा पर भी लागू होगा प्रतिबंध

26 सितंबर को पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर भी मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दिन भी नगर निगम क्षेत्र में संबंधित दुकानें और पशुवध गृह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह पांच प्रमुख पर्वों के दौरान अलग-अलग तारीखों पर यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

होटल और रेस्टोरेंट पर भी निगम की रहेगी नजर

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी रखी जाएगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसने की संभावना है। निगम की टीमें यह जांच करेंगी कि प्रतिबंधित दिनों में किसी भी माध्यम से नियमों का उल्लंघन न हो।

स्वास्थ्य अधिकारियों और निरीक्षकों को मिली जिम्मेदारी

महापौर के निर्देश के बाद जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबंधित टीमें दुकानों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रतिबंधित तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री किसी भी स्थिति में न हो।

नियम तोड़ने पर मौके पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते या परोसते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही संबंधित सामान जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी कारोबारियों से निर्धारित तारीखों पर आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा है।

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Chandan Das

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