Rajasthan Panchayat Election 2026 : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव की तारीखों और प्रक्रिया की जानकारी दी। आयोग के मुताबिक, पंचायत चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे। कार्यक्रम घोषित होते ही पूरे राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।
8 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू होगी। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद 15 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।
जैसलमेर और फलोदी से शुरू होगा मतदान
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण में जैसलमेर और फलोदी में मतदान कराया जाएगा। इसके बाद अलग-अलग चरणों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चरणबद्ध मतदान के जरिए चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की तैयारी की है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
23 अक्टूबर से शुरू होंगे चार चरण
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान चार चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण में 29 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान 4 नवंबर और चौथे चरण का मतदान 14 नवंबर को निर्धारित किया गया है। इन चुनावों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा।
3.17 लाख कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में तैनात
राजस्थान पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां की हैं। चुनावी प्रक्रिया में करीब 3.17 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा पूरे राज्य में कुल 45,384 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर चुनावी व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संबंधित कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहेगी।
उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा तय
राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग पदों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा भी निर्धारित की है। जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख रुपये खर्च कर सकेगा। पंचायत समिति सदस्य के लिए खर्च की सीमा 1.50 लाख रुपये रखी गई है। वहीं सरपंच पद के प्रत्याशी अधिकतम 1 लाख रुपये तक चुनावी खर्च कर सकेंगे।
आचार संहिता में रैली और विजय जुलूस पर रोक
चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ लागू हुई आदर्श आचार संहिता के तहत कई प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। नामांकन के दौरान रैलियों पर रोक रहेगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालने की अनुमति भी नहीं होगी। इसके अलावा सरकार की ओर से नए वर्क ऑर्डर जारी करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये नियम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।
नवंबर में होगा प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव
पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया मतदान के बाद भी जारी रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार प्रधान पद का चुनाव 25 नवंबर को कराया जाएगा। इसके अगले दिन 26 नवंबर को उप-प्रधान का चुनाव होगा। जिला प्रमुख का चुनाव 27 नवंबर और उप-जिला प्रमुख का चुनाव 28 नवंबर को निर्धारित किया गया है। इन चुनावों के पूरा होने के साथ राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Read More : Mamata Banerjee Injury: 2021 की पैर चोट पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच का ऐलान