Kanhaiya Lal Murder Case: पांच आरोपियों की जमानत खारिज, राजस्थान हाईकोर्ट ने बताई बड़ी वजह

उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड में राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत अपीलें खारिज कर दीं। अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपियों की कथित भूमिका, बड़ी साजिश और UAPA के प्रावधानों पर विचार किया। कोर्ट ने यह भी माना कि मामले का ट्रायल आगे बढ़ रहा है और फिलहाल जमानत का आधार नहीं बनता।

Kanhaiya Lal Murder Case:  राजस्थान हाईकोर्ट ने 2022 के चर्चित उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े पांच आरोपियों को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने विशेष एनआईए कोर्ट की ओर से आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज किए जाने वाले आदेशों को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद पांचों आरोपियों को इस मामले में तत्काल राहत नहीं मिल सकी है।

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मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुनाया फैसला

मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने विशेष एनआईए कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली आरोपियों की अपीलों पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद पीठ ने सभी अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता, अपराध के प्रभाव और इससे जुड़े व्यापक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार किया।

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अपराध के प्रभाव को अदालत ने गंभीर माना

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अपराध के प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत के अनुसार, इस घटना से पैदा हुआ आतंक केवल एक व्यक्ति के शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं था। इसके प्रभाव को व्यापक स्तर पर देखा गया और अदालत ने माना कि इस तरह की घटना का असर देश की संप्रभुता तथा सामाजिक व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर पड़ सकता है।

भय का माहौल पैदा करने की मंशा पर टिप्पणी

अदालत ने कहा कि मामले में अपराध का कथित उद्देश्य केवल एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित नहीं था। फैसले में यह भी टिप्पणी की गई कि घटना का प्रभाव कानून के शासन की जगह भय का माहौल पैदा करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। अदालत ने अपराध की प्रकृति और उसके सामाजिक प्रभाव को जमानत पर विचार करते समय महत्वपूर्ण माना।

समाज और कानून-व्यवस्था पर व्यापक असर

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं का असर समाज में शांति और कानून-व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ता है। अदालत ने इसी संदर्भ में आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया। पीठ ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा पहले दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया और उन्हें बरकरार रखा।

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28 जून 2022 को हुई थी हत्या

कन्हैयालाल हत्याकांड की घटना 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। कन्हैयालाल पेशे से दर्जी थे। उनकी हत्या के बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था, जिसके बाद मामला देशभर में चर्चा में आया। घटना के बाद कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई थी।

NIA ने संभाली थी मामले की जांच

मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपी गई थी। जांच एजेंसी ने मामले को आतंक से जुड़े अपराध के तौर पर देखा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और आरोपों के आधार पर मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसके बाद आरोपियों ने अलग-अलग स्तर पर जमानत के लिए अदालत का रुख किया।

विशेष NIA कोर्ट में जारी है सुनवाई

कन्हैयालाल हत्याकांड की सुनवाई विशेष एनआईए अदालत में जारी है। इससे पहले विशेष अदालत ने पांचों आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं। इन आदेशों के खिलाफ आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

हाईकोर्ट के फैसले से फिलहाल राहत नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद पांचों आरोपियों की जमानत का रास्ता फिलहाल साफ नहीं हुआ है। अदालत ने विशेष एनआईए कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखते हुए उनकी अपीलें खारिज कर दीं। अब मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही विशेष एनआईए अदालत में जारी रहेगी और आरोपियों को जमानत के लिए उपलब्ध अन्य कानूनी विकल्पों का सहारा लेना होगा।

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Chandan Das

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