Delhi Protest : नेहा बोरा रिहा, अभिजीत दिपके पर BNSS के तहत कार्रवाई, SEM कोर्ट में पेशी

दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान हिरासत में ली गईं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया है। वहीं, CJP संस्थापक अभिजीत दिपके के खिलाफ BNSS की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू हुई है। पुलिस के मुताबिक, उन्हें SEM कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर है।

Delhi Protest : दिल्ली में 16 अक्टूबर 2026 की शाम तिरंगा यात्रा के दौरान हिरासत में ली गईं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया है। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दोनों को एहतियाती कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया गया था। नेहा बोरा की रिहाई निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई, जबकि दिपके को संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष पेश किया जाना है।

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दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत नेहा बोरा रिहा

पुलिस की जानकारी के अनुसार, नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। शुक्रवार शाम हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी स्थिति को लेकर समर्थकों और छात्र संगठनों के बीच चर्चा बनी हुई थी। रिहाई की खबर सामने आने के बाद उनके मामले में तत्काल कार्रवाई का चरण पूरा हुआ। हालांकि, हिरासत और रिहाई से संबंधित सभी परिस्थितियों को समझने के लिए पुलिस के आधिकारिक बयान को ही आधार बनाया जाना चाहिए।

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अभिजीत दिपके के खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई

अभिजीत दिपके के मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दी है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, उन्हें SEM कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इन धाराओं के तहत की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति और आगे की प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेट के निर्णय पर निर्भर करेगी। फिलहाल उनके मामले में अगली कानूनी कार्रवाई का इंतजार है। पुलिस की ओर से बताई गई प्रक्रिया को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

शुक्रवार शाम तिरंगा यात्रा के दौरान हिरासत में लिए गए थे दोनों

जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर की शाम दिल्ली में तिरंगा यात्रा और प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम के दौरान नेहा बोरा और अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई के बाद उनके समर्थकों ने विरोध जताया और मौके पर हंगामे की स्थिति बनी। पुलिस दोनों को अपने साथ ले जाने में सफल रही। इसके बाद रात के दौरान उनकी स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से समर्थकों के बीच सवाल उठते रहे। सुबह नेहा बोरा की रिहाई और दिपके के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जानकारी सामने आई।

छात्र संगठनों और समर्थकों की नजर आगे की कार्रवाई पर

नेहा बोरा और अभिजीत दिपके की हिरासत के बाद छात्र संगठनों तथा समर्थकों की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। दोनों अलग-अलग संगठनों से जुड़े प्रमुख चेहरे हैं। ऐसे मामलों में हिरासत, रिहाई और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी की प्रक्रियाएं अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए दोनों की स्थिति को एक समान मानना उचित नहीं होगा।

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SEM कोर्ट में पेशी के बाद क्या होगा?

अभिजीत दिपके को SEM कोर्ट में पेश किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। इसके बाद मामले में आगे की प्रक्रिया संबंधित कानूनी प्रावधानों और मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार तय होगी। दूसरी ओर, नेहा बोरा की रिहाई की पुष्टि पुलिस के बयान में की गई है। इस घटनाक्रम से जुड़े नए अपडेट के लिए आधिकारिक पुलिस जानकारी और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित विवरण पर नजर रखना जरूरी है।

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Chandan Das

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