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Air India Crash: अहमदाबाद विमान हादसा: SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया, कहा- ‘पायलट को दोष नहीं दिया जा सकता’

Air India Crash: गुजरात के अहमदाबाद में जून 2023 में हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का दुर्घटनाग्रस्त होना एक भयावह घटना बन गई, जिसमें पायलटों और यात्रियों सहित 241 लोगों की जान चली गई। यह हादसा आज भी लोगों के दिलों में ताजा है, और सवालों के घेरे में है कि इस हादसे के लिए असल दोषी कौन है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

पायलट के पिता ने की नई जांच की मांग

दिवंगत पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता, पुष्करराज सभरवाल ने इस विमान हादसे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका में मांग की गई थी कि इस दुर्घटना की पुनः जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में की जाए। उनका आरोप था कि प्रारंभिक जांच निष्पक्ष नहीं थी और उसमें तकनीकी खामियों को नजरअंदाज कर सारा दोष पायलटों पर मढ़ने की कोशिश की गई। पायलट सुमित सभरवाल अब जीवित नहीं हैं, और ऐसे में उन्हें दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, जिससे यह साबित हो कि पायलटों ने किसी प्रकार की लापरवाही बरती थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी मीडिया में इस घटना को लेकर जो रिपोर्टें आईं, वे सही नहीं थीं।सुप्रीम कोर्ट ने पायलट के पिता से यह भी कहा कि उन्हें यह बोझ नहीं पालना चाहिए कि उनके बेटे को इस हादसे में दोषी ठहराया जा रहा है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी दोषी ठहराने से पहले सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाए।

हादसे का विवरण

12 जून 2023 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। विमान के रनवे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद, यह विमान एक पास के मेडिकल कॉलेज पर क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर समेत कुल 241 लोगों की मौत हो गई थी। विमान गिरने के स्थान पर भी 29 लोग मारे गए थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हुआ था, जो इस घटना को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है।

नए सिरे से जांच की आवश्यकता

यह हादसा केवल विमानन उद्योग के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि हर ऐसी घटना की गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुष्करराज सभरवाल की याचिका से यह भी साफ है कि जांच में तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पायलटों पर बिना सही तथ्यों के आरोप लगाने से न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठ सकते हैं।

अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक हुए शुरुआती निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं होकर दिवंगत पायलट के पिता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका ने इस मामले में नए मोड़ को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA को नोटिस जारी कर जांच की पुनः समीक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 10 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जो यह तय करेगी कि आगे किस दिशा में इस मामले की जांच और निष्कर्ष निकाले जाएंगे।यह घटना न केवल विमानन सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह उठाती है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता की आवश्यकता को भी उजागर करती है, ताकि ऐसे हादसों से जुड़े असल तथ्यों को सामने लाया जा सके।

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