छत्तीसगढ़

Amit Baghel Surrender: अमित बघेल का सरेंडर: समर्थकों की भीड़, छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई

Amit Baghel Surrender: छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने आखिरकार आज रायपुर के देवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। बघेल के सरेंडर की खबर मिलते ही उनके बड़ी संख्या में समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए, जिससे पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। यह घटनाक्रम बघेल के लिए कानूनी मुश्किलों के बीच आया है, जो लंबे समय से अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है।

Amit Baghel Surrender: कानूनी कार्रवाई हुई शुरू; दो महीने से थे फरार

जानकारी के अनुसार, अमित बघेल के खिलाफ कुछ समय से विभिन्न मामलों में कानूनी कार्रवाई लंबित थी। आज उन्होंने स्वयं पुलिस स्टेशन में अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमित बघेल आपत्तिजनक बयानों से जुड़े एक मामले में करीब दो महीने से फरार चल रहे थे। सरेंडर के दौरान, पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाज़ी की और अमित बघेल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया और लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।

Amit Baghel Surrender: मां के निधन के बाद किया आत्मसमर्पण; बेल के लिए करेंगे आवेदन

सरेंडर करने के घटनाक्रम के बीच एक दुखद खबर यह भी है कि फरार चल रहे अमित बघेल की मां का शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी मां के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरेंडर करने के बाद अमित बघेल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ज़मानत (बेल) के लिए आवेदन कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत, उन्हें अंतिम संस्कार जैसे मानवीय आधार पर ज़मानत मिल सकती है, हालांकि यह पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। इस मुश्किल वक्त में, बघेल को अपने समर्थकों का भावनात्मक सहारा मिल रहा है, जो उनके कानूनी संघर्ष के बीच भी एकजुट दिखाई दिए।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी कोई राहत

सरेंडर करने से पहले, अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। 26 नवंबर को शीर्ष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बघेल से कहा था कि वह “अपनी जुबान पर लगाम रखें।” कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जहां-जहां उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज हैं, उन्हें वहाँ की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी और अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ही बघेल पर आत्मसमर्पण का दबाव बढ़ गया था, जिसके चलते उन्होंने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रियाएँ शुरू होंगी।

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