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Raipur News : आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार द्वारा भेजे गए पत्र क्रमांक 312/स्था/2025/3293, दिनांक 27 अक्टूबर 2025 में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के निर्देशानुसार, राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। इसलिए इस अवधि में उनके स्थानांतरण केवल आयोग की अनुमति से ही संभव होंगे।
आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध संभागायुक्त (Roll Observer), कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Dy. DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO), बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सुपरवाइजर, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सहित SIR कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न सभी कर्मचारियों पर लागू रहेगा।
इस निर्णय का उद्देश्य मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में निरंतरता बनाए रखना और चुनावी तैयारियों को सुचारू रूप से संपन्न कराना बताया गया है।
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