BMC Election Date
BMC Election Date: महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुप्रतीक्षित बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोमवार को महाराष्ट्र चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे और राज्य चुनाव आयोग के सेक्रेटरी सुरेश काकानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव एक ही चरण में आयोजित किए जाएंगे, जिससे राज्य में चुनावी प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, बीएमसी समेत सभी 29 महानगरपालिकाओं के लिए वोटिंग 15 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के ठीक अगले दिन, यानी 16 जनवरी 2026 को, चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस त्वरित चुनावी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि नई नगरपालिकाओं का गठन जल्द हो सके।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो इस प्रकार है:
| कार्य | तारीख |
| नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख | 26 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2025 |
| नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी (जाँच) | 31 दिसम्बर 2025 |
| उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख | 2 जनवरी 2026 |
| चुनाव चिन्ह वितरण और अंतिम उम्मीदवारी लिस्ट | 3 जनवरी 2026 |
| वोटिंग की तारीख | 15 जनवरी 2026 |
| वोटों की काउंटिंग (गिनती) | 16 जनवरी 2026 |
आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा किए जाने के साथ ही, सोमवार से महाराष्ट्र में इन महानगरपालिका चुनावों के लिए आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनावी नियम के अनुसार, मतदान की तारीख से 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा।
महाराष्ट्र की कुल 29 महानगरपालिकाओं के लिए होने वाले इस चुनाव के जरिए कुल 2869 पार्षदों (Corporators) का चुनाव किया जाएगा। वोटिंग की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से संपन्न करवाई जाएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हो सके।
चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की सटीकता बनाए रखने के लिए एक विशेष निर्देश जारी किया है। जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में दो स्थानों पर दर्ज (Double Entry) है, उनके नाम के सामने डबल स्टार का निशान लगाया जाएगा। ऐसे मतदाताओं से लिखित रूप में यह जानकारी ली जाएगी कि वे किस एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालेंगे। इसके अलावा, आयोग द्वारा उनसे शपथपत्र (Affidavit) भी लिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे केवल एक ही स्थान पर मतदान करें और किसी भी प्रकार की चुनावी धांधली को रोका जा सके।
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