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BMC Election Date: मुंबई समेत सभी महानगरपालिका चुनाव का ऐलान, आज से लागू हुई आचार संहिता

BMC Election Date:  महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुप्रतीक्षित बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोमवार को महाराष्ट्र चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे और राज्य चुनाव आयोग के सेक्रेटरी सुरेश काकानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव एक ही चरण में आयोजित किए जाएंगे, जिससे राज्य में चुनावी प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

BMC Election Date: एक ही चरण में 15 जनवरी को होगी वोटिंग

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, बीएमसी समेत सभी 29 महानगरपालिकाओं के लिए वोटिंग 15 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के ठीक अगले दिन, यानी 16 जनवरी 2026 को, चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस त्वरित चुनावी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि नई नगरपालिकाओं का गठन जल्द हो सके।

BMC Election Date: चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम (शेड्यूल) घोषित

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो इस प्रकार है:

कार्य तारीख
नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख 26 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2025
नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी (जाँच) 31 दिसम्बर 2025
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2026
चुनाव चिन्ह वितरण और अंतिम उम्मीदवारी लिस्ट 3 जनवरी 2026
वोटिंग की तारीख 15 जनवरी 2026
वोटों की काउंटिंग (गिनती) 16 जनवरी 2026

आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा किए जाने के साथ ही, सोमवार से महाराष्ट्र में इन महानगरपालिका चुनावों के लिए आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनावी नियम के अनुसार, मतदान की तारीख से 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा।

2869 पार्षदों के लिए EVM से होगा मतदान

महाराष्ट्र की कुल 29 महानगरपालिकाओं के लिए होने वाले इस चुनाव के जरिए कुल 2869 पार्षदों (Corporators) का चुनाव किया जाएगा। वोटिंग की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से संपन्न करवाई जाएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हो सके।

डबल वोटर्स के लिए विशेष निर्देश

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की सटीकता बनाए रखने के लिए एक विशेष निर्देश जारी किया है। जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में दो स्थानों पर दर्ज (Double Entry) है, उनके नाम के सामने डबल स्टार का निशान लगाया जाएगा। ऐसे मतदाताओं से लिखित रूप में यह जानकारी ली जाएगी कि वे किस एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालेंगे। इसके अलावा, आयोग द्वारा उनसे शपथपत्र (Affidavit) भी लिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे केवल एक ही स्थान पर मतदान करें और किसी भी प्रकार की चुनावी धांधली को रोका जा सके।

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