छत्तीसगढ़

भातुपारा तालाब पर चला बुलडोजर: प्रशासन ने शुरू की 1 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने कार्रवाई, नोटिस के बाद भी नहीं हटाया था कब्जा

Ambikapur News : अंबिकापुर शहर में शासकीय तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई शुरू की। शहर के रिंग रोड स्थित भातुपारा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और चार जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान क्षेत्र में हलचल का माहौल रहा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी कार्रवाई देखने के लिए मौके पर जुट गए।

बता दें इस मामले को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस व भाजपा दोनों दल के पार्षदों ने सहित वार्डवासियों ने जमकर आवाज उठाई थी। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भातुपारा तालाब की करीब एक एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे अब चरणबद्ध तरीके से खाली कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि तालाब क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण से प्राकृतिक जल निकासी बाधित हो रही थी, जिससे आसपास के इलाकों में जलभराव और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई थी।

इस मामले में नगर पालिक निगम, अंबिकापुर द्वारा कब्जाधारी मुकेश अग्रवाल को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। 13 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 243 के तहत निर्देश दिया गया था कि संबंधित भूमि पर किए गए मिट्टी भराव को सात दिनों के भीतर हटाया जाए। साथ ही दो दिन का अंतिम मौका देते हुए स्वयं कब्जा हटाने को कहा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई कार्रवाई नहीं होने पर निगम ने सख्ती बरतते हुए खुद ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

निगम के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि भातु तालाब की ओर जाने वाली प्राकृतिक जल निकासी को बिना अनुमति मिट्टी भरकर बाधित किया गया है, जो पूरी तरह अवैधानिक है। इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही निर्देशों का पालन किया गया, जिसके बाद प्रशासन को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी।

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर के अन्य शासकीय तालाबों एवं जल स्रोतों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें मुक्त कराया जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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