रायपुर@thetarget365 : साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। यानी, जो लोग 31 मार्च तक संपत्ति कर नहीं जमा कर सके, वे अब 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्ति कर अदा कर सकते हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी किया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2024-25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस कारण निकायों में राजस्व वसूली का कार्य प्रभावित हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की गई है। अब नागरिक 30 अप्रैल 2025 तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, नगरीय निकायों के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करेंगे और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। सरकार के इस निर्णय से करदाताओं को राहत मिलेगी और राजस्व वसूली में भी तेजी आएगी।
Qin Shi Huang Tomb : चीन की धरती के नीचे एक ऐसा विशाल और भव्य…
Singapore Open 2026 : सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स इवेंट से…
Abhishek Banerjee Attack : पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव…
Delhi Building Collapse : राजधानी दिल्ली के साकेत इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर…
Korba News : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी प्रशासनिक…
China Nuclear Expansion : चीन अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता को मजबूत…
This website uses cookies.