CG Fishing Ban: छत्तीसगढ़ में मछली पालन विभाग ने मानसून सीजन में मछलियों के प्रजनन और जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक ‘बंद सीजन’ घोषित किया है। इस अवधि के दौरान रायपुर जिले की सभी नदियों, नहरों, तालाबों एवं जल निकायों में मछली पकड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
यदि कोई भी व्यक्ति इस बंद मौसम के दौरान प्राकृतिक जल स्त्रोतों से मछली पकड़ते पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्योद्योग क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम के नियम 3(5) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक वर्ष तक कारावास या 10,000 टका तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। मत्स्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये नियम उन छोटे तालाबों या जल स्रोतों पर लागू नहीं होंगे जो किसी नदी या नाले से जुड़े नहीं हैं।
मत्स्य विभाग ने यह भी कहा कि यह नियम पिंजरे में मछली पालन जैसे वैज्ञानिक तरीकों से मछली पालन करने वाले किसानों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों से मछली आयात करने और बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन परिवहन और बिक्री के दौरान मछली के आयात दस्तावेज अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। साथ ही, जिस राज्य से मछली आयात की जा रही है, वहां के मत्स्य विभाग द्वारा लागू नियमों का पालन करना भी आवश्यक है।
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बरसात के मौसम में जब जल स्रोतों में पानी का स्तर बढ़ जाता है तो मछलियों का प्रजनन तेज हो जाता है। ऐसे समय में मछली पकड़ने से उनकी आबादी में भारी गिरावट आ सकती है और पानी का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऑफ-सीजन इस प्राकृतिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने देता है।
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