CG Guest Lecturer Appointment : छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान खाली पदों पर गेस्ट लेक्चरर और अन्य गेस्ट स्टाफ की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा संचालनालय ने प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलसचिवों और शासकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। नियुक्तियां छत्तीसगढ़ गेस्ट लेक्चरर पॉलिसी 2024 के संशोधित 2026 नियमों के तहत की जाएंगी। इस व्यवस्था के लिए वित्त विभाग की सहमति भी मिल चुकी है।
किन पदों पर गेस्ट स्टाफ की होगी नियुक्ति
नए शैक्षणिक सत्र में जरूरत और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के पदों पर गेस्ट आधार पर सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा गेस्ट टीचिंग असिस्टेंट, गेस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट और गेस्ट स्पोर्ट्स असिस्टेंट की भी नियुक्ति की जाएगी। सभी पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और चयन संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
UGC नियमों के अनुसार तय होगी शैक्षणिक योग्यता
गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट लाइब्रेरियन और गेस्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। वहीं गेस्ट टीचिंग असिस्टेंट, गेस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट और गेस्ट स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे। SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों की छूट दी गई है।
अंग्रेजी माध्यम कॉलेजों के लिए अतिरिक्त शर्त
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के लिए कुछ अतिरिक्त योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित शैक्षणिक योग्यता के साथ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी को छात्रों से अंग्रेजी में संवाद करने और अपने विषय से जुड़े सवालों का जवाब देने में सक्षम होना जरूरी होगा।
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अलग-अलग पदों के लिए निर्धारित है आयु सीमा
गेस्ट लेक्चरर और गेस्ट टीचिंग असिस्टेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं गेस्ट लाइब्रेरियन, गेस्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, गेस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट और गेस्ट स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए अधिकतम उम्र 62 वर्ष होगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज की वेबसाइट और सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी।
नियुक्ति से पहले देना होगा जरूरी शपथ पत्र
चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार संभालने से पहले शपथ पत्र देना होगा। इसमें उन्हें यह घोषित करना होगा कि उनके खिलाफ किसी पुलिस थाने या न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में भी कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पहले किसी संस्थान में असंतोषजनक कार्य या शिकायत के कारण सेवा समाप्त होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए।
गेस्ट स्टाफ को मिलेगा निर्धारित मानदेय
सरकार ने अलग-अलग पदों के लिए मानदेय की सीमा भी तय की है। गेस्ट लेक्चरर को प्रति कार्य दिवस 2,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये मासिक मिलेंगे। गेस्ट लाइब्रेरियन और गेस्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को 1,600 रुपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 40,000 रुपये मासिक मिलेंगे। गेस्ट टीचिंग असिस्टेंट के लिए 1,400 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 35,000 रुपये, जबकि गेस्ट लाइब्रेरी व स्पोर्ट्स असिस्टेंट को 1,200 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा।
गेस्ट नियुक्ति से नियमित नौकरी का दावा नहीं
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गेस्ट आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को कॉलेज या विश्वविद्यालय का नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा। उनकी सेवा अवधि भविष्य में नियमित नियुक्ति पाने का आधार नहीं बनेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी निर्धारित समय पर संबंधित संस्थान में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसे आगे की प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।
15 दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर सेवा खत्म
गेस्ट लेक्चरर या अन्य गेस्ट स्टाफ यदि लगातार 15 दिनों तक बिना उचित कारण अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। संबंधित संस्थान के प्रमुख को इस संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार होगा। गेस्ट कर्मचारियों को संस्थान में अनुशासन बनाए रखना और प्राचार्य या संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पढ़ाई के साथ अन्य संस्थागत जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी
गेस्ट स्टाफ की जिम्मेदारी केवल कक्षाओं में पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी। संस्था प्रमुख के निर्देश पर उन्हें प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षाओं, छात्रसंघ चुनाव, सरकारी योजनाओं, साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों और युवा उत्सव में सहयोग करना होगा। इसके अलावा आंतरिक परीक्षा, मूल्यांकन और नैक मूल्यांकन से संबंधित जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ सकती हैं।
शिकायत मिलने पर तत्काल समाप्त हो सकती है सेवा
शैक्षणिक सत्र के दौरान यदि किसी गेस्ट स्टाफ के खिलाफ पढ़ाने या अन्य जिम्मेदारियों से संबंधित गंभीर शिकायत मिलती है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य के शैक्षणिक सत्रों में गेस्ट लेक्चरर या अन्य गेस्ट स्टाफ के रूप में नियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य कॉलेजों में खाली पदों को भरते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु बनाए रखना है।
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