रायपुर में 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के दोपहिया चलाने पर सख्ती होगी। आरटीओ ने स्कूलों में विशेष जांच अभियान और अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए।
रायपुर में 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के दोपहिया चलाने पर सख्ती होगी। आरटीओ ने स्कूलों में विशेष जांच अभियान और अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

CG News : स्कूल जाने के लिए दोपहिया वाहन चलाने वाले नाबालिग विद्यार्थियों पर अब परिवहन विभाग सख्ती करने की तैयारी में है। 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस दोपहिया वाहन चलाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने जिले के सभी स्कूल और महाविद्यालयों के संचालकों व प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने अभिभावकों को भी नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने से रोकने के लिए जागरूक करने कहा है।


क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर की ओर से 10 सितंबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में 18 वर्ष से कम आयु के स्कूली विद्यार्थी दोपहिया वाहन चलाकर विद्यालय आते-जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाते हैं, जो मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

आरटीओ कार्यालय ने सभी स्कूल और महाविद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि उनके संस्थान में अध्ययनरत 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के अभिभावकों को इस संबंध में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए। अभिभावकों से कहा जाए कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें।

विभाग का कहना है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना केवल नियमों के उल्लंघन तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि इससे सड़क पर विद्यार्थियों के साथ-साथ दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

परिवहन विभाग के निर्देश के बाद स्कूलों में नाबालिग विद्यार्थियों के दोपहिया वाहन चलाने को लेकर निगरानी और जांच की कार्रवाई तेज होने की संभावना है। पत्र में प्रदेश के सभी विद्यालयों में विशेष जांच अभियान चलाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत स्कूल आने-जाने वाले विद्यार्थियों के वाहन उपयोग और उम्र से संबंधित नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर ने यह पत्र कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ के 3 सितंबर 2026 को जारी निर्देश के संदर्भ में जारी किया है। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन से नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और विद्यार्थियों के अभिभावकों को आवश्यक जानकारी देने की अपेक्षा की है।
विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य नाबालिग विद्यार्थियों को बिना लाइसेंस वाहन चलाने से रोकना और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति स्कूलों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाना है।


© 2026 | All Rights Reserved | Thetarget365.com | Made By Top News Portal Development Company.
Call Us At – +91-:9406130006
WhatsApp – +91 62665 68872
Mail Us At – thetargetweb@gmail.com
Meet Us At – Shitla Ward, Ambikapur Dist. Surguja Chhattisgarh.497001.
