Consumer Rights In India
Consumer Rights In India: क्या आपने कभी सोचा है कि मिठाई का एक लड्डू कम तौलने पर दुकानदार को 22 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन ओडिशा के कालाहांडी जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां एक दुकानदार ने मिठाई तौलते समय चतुराई दिखाते हुए पैकिंग बॉक्स का वजन भी शामिल कर लिया, जिसके बाद यह विवाद सीधे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तक पहुंचा। आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दुकानदार पर भारी जुर्माना लगाया।
यह मामला 3 मार्च 2025 का है। कालाहांडी जिले के एक उपभोक्ता ने स्थानीय दुकान से 500 ग्राम मोतीचूर लड्डू 100 रुपये में खरीदे और भुगतान UPI से किया। जब वह घर पहुंचा और मिठाई का वजन किया, तो उसे पता चला कि वजन 500 ग्राम से कम है। संदेह होने पर उसने खाली बॉक्स का वजन अलग से किया, जो 68 ग्राम निकला।इसका मतलब दुकानदार ने 100 रुपये में मिठाई का कम वजन दिया और बॉक्स का वजन जोड़कर धोखे से पूरा पैसा वसूल किया। इतना ही नहीं, जब ग्राहक ने खरीदारी का बिल मांगा, तो दुकानदार ने देने से मना कर दिया, जिससे ग्राहक को आर्थिक नुकसान और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा।
अन्याय के खिलाफ कदम उठाते हुए उपभोक्ता ने 22 मार्च 2025 को E-Jagriti पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कालाहांडी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग ने 14 मई 2025 को अपना फैसला सुनाया। आयोग ने माना कि दुकानदार ने असमान व्यापार पद्धति अपनाई और उपभोक्ता का शोषण किया। फैसले में दुकानदार को आदेश दिया गया कि वह ग्राहक को कुल 22,000 रुपये का भुगतान करे। इसमें शामिल है:100 रुपये — खरीदी गई मिठाई की मूल राशि, 21,900 रुपये — मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान का मुआवजा
फैसले के बाद आयोग ने सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे मिठाई या किसी भी अन्य उत्पाद के साथ पैकिंग बॉक्स का वजन अलग-अलग तौलें।साथ ही, हर ग्राहक को खरीदारी का बिल देना अनिवार्य है ताकि लेन-देन पूरी तरह पारदर्शी बने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हो सके।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने कालाहांडी के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ और खाद्य निरीक्षक को भी निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा गया है कि वे दुकानों और प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करें ताकि भविष्य में ऐसे धोखाधड़ी वाले व्यापारिक तरीकों पर रोक लगाई जा सके।यह फैसला न सिर्फ उपभोक्ताओं के अधिकारों की जीत है, बल्कि उन दुकानदारों के लिए भी चेतावनी है जो गलत तरीके अपनाकर ग्राहकों को ठगने की कोशिश करते हैं।
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