Surajpur News : सूरजपुर जिले के पर्री गांव में हुई एक सनसनीखेज घटना में युवक को आम के पेड़ पर उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। लगभग दो साल पुराने इस मामले में न्यायालय ने मृतक के पिता और भाई को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
26 मई 2024 की रात करीब 8 बजे ग्राम पर्री निवासी जगरनाथ को उसके ही पिता रामभरोष सिंह और भाई शिवचरण सिंह ने घर के बाहर आम के पेड़ पर उल्टा लटका दिया और डंडों से मारपीट की। इस दौरान आरोपी वहां बैठे रहे और किसी को भी आने नहीं दे रहे थे। घटना की जानकारी पड़ोस में रहने वाली शांति बाई ने दी, जिसके बाद पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में जगरनाथ को जिला अस्पताल सूरजपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी भाई ने बताया कि मृतक अपने परिजनों को हमेशा परेशान करता था इसलिए उसे उल्टा लटका कर पीटा जा रहा था।
मामले में प्रार्थी धीरसाय सिंह की रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर में धारा 302,34 का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डायमंड कुमार गिलहरे की अदालत में हुई। प्रकरण का संचालन अपर लोक अभियोजक के.के नाविक ने किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद हत्या का आरोप प्रमाणित न मानते हुए इसे आपराधिक मानववध का मामला माना। इसके आधार पर आरोपी रामभरोष सिंह (55 वर्ष) और शिवचरण सिंह (33 वर्ष) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 34 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र में उस समय गहरा आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर दिया था। अब आए फैसले से पीड़ित पक्ष को आंशिक न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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