GST council meeting 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 56वीं बैठक बुधवार को संपन्न हुई। आम जनता को राहत देते हुए इस बैठक में कई महत्वपूर्ण टैक्स कटौती के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। खासकर खाने-पीने की रोजमर्रा की चीजों और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर GST दरों में बड़ी कमी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

अब खाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती
बैठक के बाद जारी अधिसूचना के मुताबिक, घी, मक्खन, सूखे मेवे, जैम-जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर पानी की बोतल, फलों का गूदा, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और दूध से बने पेय पदार्थों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह फैसला सीधे तौर पर आम लोगों को राहत देगा। इसके अलावा, बिना पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों पर पूर्व की तरह शून्य टैक्स लागू रहेगा।

पर्सनल केयर और घरेलू वस्तुएं भी हुईं सस्ती
लोगों के रोजाना उपयोग में आने वाले शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल और टूथब्रश जैसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भी राहत दी गई है। इन सभी पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
इसके अलावा, टूथपाउडर, दूध की बोतलें, घरेलू बर्तन, साइकिल, बांस से बने फर्नीचर और कंघी जैसी वस्तुओं पर टैक्स दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है।
वाहन और सीमेंट भी सस्ते
GST परिषद ने इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर के लिए भी राहत देने वाले फैसले किए हैं। सीमेंट पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
वहीं, 350 सीसी तक के इंजन वाले दोपहिया और छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% की गई है, जिससे इन वाहनों की कीमतों में कमी आ सकती है।
रेडीमेड कपड़े और जूते अब ज्यादा सस्ते
रेडीमेड कपड़े और फुटवियर खरीदने वालों के लिए भी राहत की खबर है। अब तक 1,000 रुपये तक के जूते और कपड़ों पर 5% और इससे ऊपर 12% GST लगता था। परिषद ने यह सीमा बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। यानी अब 2,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़े और जूते केवल 5% GST के दायरे में आएंगे।
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