GST Reform India: GST में सीमेंट पर टैक्स घटा, घर खरीदना होगा आसान – अफोर्डेबल हाउसिंग को मिलेगा बूस्ट

GST Reform India: जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को सीमेंट पर टैक्स की दर 28% से घटाकर 18% करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस निर्णय को रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अफोर्डेबल हाउसिंग को मजबूती मिलेगी और घर खरीदारों को सीधा फायदा होगा।

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रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत

नारेडको नेशनल के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने इस फैसले को “ऐतिहासिक” करार देते हुए कहा कि सीमेंट पर जीएसटी घटाने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी (viability) बढ़ेगी और देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी।

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उन्होंने कहा कि “किफायती आवास सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि निर्माण लागत में आई कमी का सीधा फायदा घर खरीदारों को दिया जा सकता है। इससे घर ज्यादा सुलभ होंगे और सरकार के ‘सभी के लिए आवास’ मिशन को बूस्ट मिलेगा।”

त्योहारी सीजन में मिला तोहफा

नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने कहा कि यह फैसला त्योहारी सीजन से पहले लिया गया है, जिससे कंज्यूमर सेंटीमेंट मजबूत होगा और हाउसिंग डिमांड में इज़ाफा देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, “यह न केवल उपभोक्ताओं, बल्कि डेवलपर्स और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है।”

कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आएगी कमी

TaxManager.in के फाउंडर और सीईओ दीपक कुमार जैन ने कहा कि “रियल एस्टेट, जो देश के सबसे अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में से एक है, को सीमेंट जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री पर टैक्स में कटौती से सीधा फायदा मिलेगा। इससे निर्माण की कुल लागत घटेगी और डेवलपर्स को राहत मिलेगी।”

निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाना एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जो सिर्फ टैक्स कम करने तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि “अब केवल दो स्लैब होंगे – 5% और 18%, जिससे सिस्टम अधिक सरल, पारदर्शी और प्रिडिक्टेबल बनेगा।”

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने उलटे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structure) और वर्गीकरण संबंधी समस्याओं का समाधान किया है, जिससे जीएसटी के साथ कारोबार करना अब पहले से आसान होगा।

GST काउंसिल का यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है। सीमेंट पर टैक्स घटाने से ना सिर्फ डेवलपर्स को राहत मिलेगी बल्कि आम लोगों को भी सस्ते घर मिल सकेंगे। इस रिफॉर्म से भारत सरकार के “Housing for All” मिशन को नई गति मिल सकती है, खासतौर पर तब जब देश त्योहारी सीजन की ओर बढ़ रहा है।

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