न्यूज़ डेस्क@thetarget365 : हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक की मां के खिलाफ भी मुकदमा चलाए जाने का आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा-109 के अंतर्गत दुष्कर्म के लिए उकसाने की आरोपी महिला को भी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
मामले के अनुसार पीड़ित युवती ने भोपाल के छोला मंदिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उसके पड़ोसी युवक ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर वह सहमत हो गई। कुछ समय बाद वह उस युवक की मां और उसके भाई से शादी के बारे में बताने घर गई।
पीड़िता ने आरोपी, उसकी मां व भाई के विरुद्ध धारा 376 376 (2) (एन), 190, 506 व 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले के सेशन सुपुर्द होने के बाद आरोपियों की ओर से आरोपों से मुक्त करने के लिए धारा 227 के तहत एक आवेदन दायर किया गया। ट्रायल कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसी आदेश को पुनरीक्षण याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सीएम तिवारी ने पक्ष रखा।
Tamil Nadu Politics : दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में 'सनातन धर्म' को लेकर छिड़ा…
Gold Silver Price Crash : शादी-ब्याह के सीजन में सोने और चांदी के गहने खरीदने…
Inflation India : ईंधन की कीमतों में होने वाला इजाफा महज पेट्रोल पंप तक ही…
Udhayanidhi Stalin : तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने 'सनातन' के उन्मूलन को…
ODI World Cup 2027 : क्रिकेट जगत में साल 2027 में होने वाले वनडे विश्व…
NEET Online Exam : नीट (NEET) 2026 परीक्षा को लेकर देश भर में चल रहे…
This website uses cookies.