भोपाल @thetarget365 मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करें।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि “विजय शाह के बयान से भारत की एकता और अखंडता को खतरा हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।” कोर्ट ने डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए 4 घंटे का समय दिया है और चेतावनी दी है कि यदि समयसीमा में कार्रवाई नहीं की गई, तो डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि “मंत्री का बयान सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला है और इसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”
ग्रामीण क्षेत्र के डीआईजी निमेष अग्रवाल ने कहा कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें विजय शाह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताते नजर आ रहे हैं। यह बयान उन्होंने इंदौर के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम के दौरान दिया था। इस बयान के बाद देशभर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
विवाद बढ़ने पर विजय शाह ने कहा है कि उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला गया है। सोफिया मेरी अपनी बहन से भी अधिक सम्मानित है। मैं उन्हें सलाम करता हूं. यदि मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं दस बार माफी मांगने को तैयार हूं।
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