Gyanvapi Judge: भोपाल में एक खौफनाक आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने अदनान नामक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर को जान से मारने की धमकी दी। अदनान के इस कदम ने न केवल न्यायपालिका की सुरक्षा को खतरे में डाला, बल्कि धार्मिक और सामाजिक सौहार्द को भी चुनौती दी।
पुलिस के अनुसार, भोपाल निवासी अदनान इंस्टाग्राम पर @based.khilji नाम से सक्रिय था। इस अकाउंट से उसने न्यायाधीश की तस्वीर पोस्ट की और उनकी आंखों के ऊपर लाल रंग में ‘KAFIR’ लिखा। पोस्ट में अंग्रेजी में लिखा गया, “THE KAFIRS BLOOD IS HALAL FOR YOU THOSE WHO FIGHT AGAINST YOUR DEEN”, जो सीधे तौर पर हत्या के लिए उकसाने वाला संदेश था।
FIR में यह भी उल्लेख है कि अदनान ने अपने पोस्ट के माध्यम से चरमपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को जज की हत्या के लिए भड़काया। इस पोस्ट को कई लोगों ने देखा और साझा किया। पुलिस के अनुसार, अदनान ने केवल धमकी ही नहीं दी, बल्कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया, वैमनस्य फैलाया और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।
भोपाल पुलिस का कहना है कि अदनान के कृत्य भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायपालिका पर सीधा हमला हैं। FIR में चेतावनी दी गई है कि यदि अदनान पर जल्द अंकुश नहीं लगाया गया, तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे चरमपंथी पोस्ट्स पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है।
अदनान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत हत्या की धमकी देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर भी नजर रख रही हैं कि अदनान के संपर्क और नेटवर्क कौन-कौन से लोग हैं।
सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया चरमपंथी गतिविधियों का अहम माध्यम बन गया है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई और डिजिटल निगरानी बेहद जरूरी है ताकि न्यायपालिका और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
भोपाल में अदनान द्वारा न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर को दी गई धमकी कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती मानी जा रही है। पुलिस की FIR और जांच से यह स्पष्ट है कि भारत में ISIS जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क सक्रिय हैं, और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई और सतर्कता अनिवार्य है।
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