अपराध

Janjgir Champa Crime: जांजगीर-चांपा में नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Janjgir Champa Crime: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 19 वर्षीय युवक दीपक गेंदले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी मुंगेली जिले का निवासी है।

घटना का विवरण

पुलिस के अनुसार, अकलतरा थाना क्षेत्र की पीड़िता की नाबालिग लड़की को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी।

पुलिस की कार्रवाई

जांच के दौरान पुलिस ने मुंगेली जिले के बिरगहनी गांव से नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया। आरोपी दीपक गेंदले को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर इस कृत्य को अंजाम दिया है।

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

अकलतरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह कानून नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान करता है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।

जिला पुलिस का बयान

अकलतरा थाना प्रभारी ने बताया “हमने पीड़िता की शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हमारी प्राथमिकता है कि नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।”

सामाजिक जागरूकता की जरूरत

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। परिवारों को भी सतर्क रहना होगा और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा ताकि वे ऐसे अपराधों का शिकार न बनें।

जांजगीर-चांपा जिले में नाबालिग के साथ हुई इस गंभीर घटना ने सुरक्षा के सवाल को फिर से उठाया है। पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से नाबालिग को सुरक्षित वापस लाया गया, लेकिन इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

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