Korba : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में फिरौती के लिए 25 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने युवक को फोन कर मरीज को अस्पताल ले जाने के बहाने कार मांगी। रास्ते में तीन नकाबपोश युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और जंगल में ले गए। वे उससे फिरौती की मांग करते हैं। जब युवकों ने आरोपी को पहचान लिया तो उन्होंने उसे मारने का फैसला कर लिया।
आरोपी ने युवक को उसकी ही बोलेरो से 7-8 बार कुचला। जब इससे उसकी मौत नहीं हुई तो उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। अदालत ने इस हत्या मामले में तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह घटना करताला थाना क्षेत्र की है। करतला गांव के नवाडीह निवासी 25 वर्षीय अमित साहू एक किसान परिवार से थे और किराये पर कार चलाते थे। 14 फरवरी 2024 को उनकी हत्या कर दी गई।
आरोपियों में हेमलाल दिव्या (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) शामिल हैं, जो सभी एक ही गांव के निवासी हैं। पैसों के लालच में वे तीनों एक घिनौनी साजिश रचते हैं। आरोपियों ने अमित के परिवार से फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी।
इसके लिए उन्होंने पहले एक ग्रामीण को झांसे में लिया, उसका मोबाइल फोन चुराया और वहां से फरार हो गए। उसी फोन से उन्होंने अमित के भाई अजय साहू को फोन किया और कहा कि एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है और तत्काल एक गाड़ी भेजी जाए।
अजय ने पूरे विश्वास के साथ अमित को अपनी बोलेरो कार में विदा किया। जैसा कि योजना बनाई गई थी, तीन नकाबपोश संदिग्ध पहले से ही सड़क पर इंतजार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही अमित पर पीछे से हमला कर दिया गया तथा उसके हाथ-पैर बांधकर उसे बोलेरो की पिछली सीट पर डाल दिया गया।
तीनों आरोपियों ने अमित का अपहरण कर लिया और उसे बोलेरो में जंगल में ले गए। वहां उन्होंने उससे फिरौती वसूलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अमित ने उनमें से एक को पहचान लिया और उसका नाम बताया, उनके इरादे बदल गए। उन्होंने कहा, “अब हमें उसे मारना होगा, अन्यथा हम पकड़े जायेंगे।”
अमित ने उससे उसे छोड़ने और पैसे देने का अनुरोध किया, लेकिन आरोपी ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसे उसकी ही बोलेरो से 7-8 बार कुचल दिया। जब भी वह दर्द से कराहता और सांस लेने में दिक्कत होने लगती तो वे उसे वापस ट्रेन में चढ़ा देते। लेकिन जब उसकी मौत नहीं हुई तो आरोपियों ने भारी पत्थर से उसके सिर पर वार कर अमित की हत्या कर दी।
हत्या के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदा की अदालत ने आरोपी हेमलाल दिव्या (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील कृष्ण द्विवेदी के अनुसार तीनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 के तहत 3 साल और धारा 120-बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है।तीनों आरोपियों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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