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अंबिकापुर (thetarget365)। शहर में दो वर्ष पूर्व युवक की चाकू से हमला कर हत्या के मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने आरोपी ईमलियानुस उर्फ बुतरू मिंज 27 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चाकू के वार से मृतक का फेफड़ा फट गया था और शरीर में गंभीर चोटें आई थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने बताया कि घटना दिवस 28 मई 2022 को मृतक दीपक टोप्पो 20 वर्ष मुक्तिपारा में था। उसी दौरान आरोपित भी वहां पहुंचा। बाल काटने के नाम पर दोनों का विवाद हो गया। आरोपी बुतरू मिंज ने चाकू से दीपक के सिर, गला, पेट सहित शरीर के दूसरे अंगों में जोरदार प्रहार कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया था। इधर गंभीर रूप से घायल दीपक टोप्पो को वहां खड़े लोगों ने मिशन अस्पताल पहुंचाया था। यहां जांच के बाद चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल दीपक को मृत घोषित कर दिया था। घटना की सूचना पर पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल कर दिया था। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया। प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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