Pigeon Feeding : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर कबूतरों को दाना डालने की प्रथा पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे जन स्वास्थ्य के लिए खतरा करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल नागरिकों को असुविधा पहुंचाती हैं, बल्कि इससे गंभीर बीमारियों का भी खतरा होता है। इसके चलते कोर्ट ने मुंबई नगर निगम (BMC) को ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट की जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ ने पशु प्रेमियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इससे पहले बीएमसी को पुराने कबूतरखानों को हटाने से रोक दिया था, लेकिन स्पष्ट कर दिया था कि वहां दाना डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अदालत ने यह भी कहा कि इसके पूर्व के आदेश के बावजूद लोग सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालना जारी रखे हुए हैं। यह स्थिति कानून की अवहेलना को दर्शाती है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और नगर निगम के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ एक धार्मिक या भावनात्मक विषय नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पक्षियों के मल और उनके जमावड़े से उत्पन्न गंदगी लोगों को श्वसन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों में डाल सकती है। अदालत ने कहा कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए यह खतरा गंभीर और संभावित रूप से खतरनाक है।
कोर्ट ने बीएमसी को निर्देशित किया कि जो लोग सार्वजनिक स्थलों पर कबूतरों को दाना डालते हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की जिम्मेदारी तय की गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर अदालत किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है। अब यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर कबूतरों को दाना डालता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय मानी जाएगी।
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