Raigarh Pakistan Zindabad Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सामने आए चर्चित ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारे वाले मामले में नया मोड़ आ गया है। पत्नी और नाबालिग बेटे से कथित रूप से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगवाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी वसीम मोहम्मद के मामले में अब शिकायतकर्ता पत्नी ने अपनी शिकायत वापस लेने की बात कही है। महिला ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि जिस वीडियो को लेकर विवाद हुआ, वह केवल हंसी-मजाक के उद्देश्य से बनाया गया था। उसने यह भी कहा कि अब उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है और वह समझौता करना चाहती है।

पुलिस कार्रवाई के बाद सामने आया नया बयान
यह मामला रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी वसीम मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ और ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ के नारे भी लगवाए थे। इसी बीच महिला ने नया वीडियो जारी कर कहा कि उसने गुस्से में शिकायत दर्ज कराई थी और अब वह अपने पति के साथ विवाद समाप्त करना चाहती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पहले से दर्ज साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
जानकारी के अनुसार, 29 मई 2026 को कोरबा जिले की रहने वाली 35 वर्षीय महिला ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि जोगीडीपा निवासी 43 वर्षीय वसीम मोहम्मद ने स्वयं को तलाकशुदा बताकर उससे संपर्क किया था। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और वर्ष 2021 में मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह कर लिया। बाद में महिला को पता चला कि वसीम पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे भी हैं। महिला का आरोप था कि आरोपी ने पहली पत्नी और परिवार की जानकारी उससे छिपाई थी।
शादी के बाद बढ़ा विवाद और प्रताड़ना के आरोप
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि विवाह के शुरुआती दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उसका व्यवहार बदल गया। उसने दावा किया कि पति उस पर धार्मिक गतिविधियों के लिए दबाव डालता था। महिला के अनुसार, उससे कलमा पढ़ने, नमाज अदा करने और रोजे रखने के लिए कहा जाता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और कई बार घर से भी निकाल दिया जाता था।
देश विरोधी नारे लगवाने का भी लगाया आरोप
शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी उसे और उसके बच्चों को जबरन ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के लिए मजबूर करता था। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ अपशब्द बोलने का दबाव बनाया जाता था। विरोध करने पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। महिला का आरोप था कि आरोपी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर लगातार दबाव बनाता रहा।
पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया मामला
महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी वसीम मोहम्मद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 351, 152 और 197 सहित छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम घटनास्थल भी पहुंची और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।
अब समझौते की बात कह रही है महिला
गिरफ्तारी के बाद महिला ने नया वीडियो जारी कर कहा कि उसके पति ने कोई देशविरोधी गतिविधि नहीं की है। उसने दावा किया कि बच्चे से नारे लगवाने वाला वीडियो उसी ने मजाक में बनाया था और यह मामला निजी पारिवारिक विवाद का हिस्सा था। महिला ने पुलिस अधिकारियों से माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उसने यह भी कहा कि वह अपनी इच्छा से पति के साथ समझौता करना चाहती है और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है।
पुलिस बोली- जांच साक्ष्यों के आधार पर जारी रहेगी
रायगढ़ पुलिस के अनुसार, शिकायत वापस लेने या बयान बदलने के बावजूद मामले की जांच प्रभावित नहीं होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे प्रकरण की निगरानी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों, वीडियो, गवाहों और अन्य प्रमाणों के आधार पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।












