Raipur Garba Event Advisory: रायपुर में गरबा आयोजनों पर पुलिस सख्त, नियम तोड़ने पर अनुमति रद्द और कार्रवाई होगी

नवरात्रि के गरबा आयोजनों से पहले रायपुर पुलिस ने सख्त एडवाइजरी जारी की है। CCTV, सुरक्षा गार्ड, फायर सेफ्टी और भीड़ नियंत्रण सहित कई इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं। हथियार और नशीले पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजन की अनुमति रद्द हो सकती है। जानिए पुलिस के सभी निर्देश।

Raipur Garba Event Advisory : नवरात्रि के दौरान रायपुर में आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रमों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। रायपुर पुलिस ने गरबा आयोजकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। DCP सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने आयोजकों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि आयोजन के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होने पर आयोजन की अनुमति रद्द करने के साथ संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

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CCTV कैमरे और सुरक्षा गार्ड रखना अनिवार्य

पुलिस ने गरबा आयोजकों को आयोजन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत परिसर में CCTV कैमरे लगाने, महिला और पुरुष वालंटियर तैनात करने तथा पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड रखने को कहा गया है। इसके अलावा किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन सुरक्षा और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी जरूरी होगी। पुलिस का उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान किसी अप्रिय घटना की आशंका को कम करना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

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आयोजन स्थल की क्षमता से अधिक प्रवेश पर रोक

गरबा कार्यक्रमों में भीड़ नियंत्रण को लेकर भी पुलिस ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोजकों को आयोजन स्थल की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोगों को प्रवेश देने की हिदायत दी गई है। क्षमता से अधिक भीड़ जमा होने पर भगदड़ या अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए प्रवेश व्यवस्था, लोगों की आवाजाही और भीड़ प्रबंधन के लिए पहले से पर्याप्त इंतजाम करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

हथियार, नशीले पदार्थ और ज्वलनशील सामग्री प्रतिबंधित

रायपुर पुलिस ने गरबा स्थलों पर हथियार, नशीले पदार्थ और ज्वलनशील सामग्री लेकर आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोजकों को प्रवेश द्वारों पर निगरानी मजबूत रखने और संदिग्ध या प्रतिबंधित सामग्री को आयोजन स्थल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध करने होंगे। सुरक्षा जांच और वालंटियर की सक्रिय मौजूदगी से आयोजन स्थल पर अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। पुलिस ने आयोजकों से इन नियमों को गंभीरता से लागू करने को कहा है।

आपत्तिजनक गतिविधियों और सांप्रदायिक तनाव पर सख्ती

पुलिस ने गरबा आयोजनों के दौरान आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली गतिविधियों को लेकर भी चेतावनी दी है। किसी भी ऐसी गतिविधि की जानकारी सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान अनुशासन बनाए रखने और किसी भी विवाद की स्थिति में पुलिस को तत्काल सूचना देने की सलाह दी गई है। इसका उद्देश्य नवरात्रि के उत्सव को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराना है।

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नियम तोड़ने पर अनुमति रद्द, पुलिस करेगी निगरानी

रायपुर पुलिस ने साफ किया है कि गरबा आयोजन की अनुमति के साथ निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। सुरक्षा व्यवस्था में कमी, भीड़ नियंत्रण में लापरवाही या अन्य नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर आयोजकों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी होगी। पुलिस आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेगी और आयोजकों को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रमों को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

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Chandan Das

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