Raipur Nonveg Ban: सितंबर में 7 दिन बंद रहेगी नॉनवेज बिक्री, होटल-रेस्टोरेंट पर भी होगी कार्रवाई

रायपुर में सितंबर 2026 के दौरान सात दिनों तक मांस और नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। नगर निगम के निर्देश के तहत इन दिनों पशु वध और मांस बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में नॉनवेज परोसने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Raipur Nonveg Ban: राजधानी रायपुर में सितंबर महीने के दौरान सात प्रमुख धार्मिक पर्वों के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। रायपुर नगर निगम ने निर्धारित सात तिथियों के लिए पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानों के साथ होटल, कैफे और रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। निगम का कहना है कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। निर्धारित दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया फैसला

नगर निगम की मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने सितंबर में आने वाले प्रमुख धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया है। इस संबंध में निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंधित दिनों और इसके क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथियों पर नॉनवेज की बिक्री या परोसने की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच की जाए।

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सितंबर में इन सात तारीखों पर रहेगा नॉनवेज बैन

नगर निगम के आदेश के मुताबिक सितंबर 2026 में कुल सात दिनों पर मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रतिबंधित तारीखों में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 7 सितंबर को पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा शामिल हैं।

मांस की दुकानों के साथ पशुवध गृह भी रहेंगे बंद

निर्धारित सात दिनों में प्रतिबंध केवल खुले बाजार में मांस-मटन बेचने वाली दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम के आदेश के दायरे में पशुवध गृह भी शामिल हैं। यानी इन तारीखों पर पशुवध और मांस-मटन की बिक्री से संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी। निगम ने संबंधित विक्रेताओं से आदेश का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि धार्मिक पर्वों के दौरान निर्धारित नियमों का उल्लंघन न हो।

होटल, कैफे और रेस्टोरेंट पर भी लागू होगा नियम

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नॉनवेज बैन का दायरा होटल, कैफे और रेस्टोरेंट तक भी रहेगा। प्रतिबंधित दिनों में इन प्रतिष्ठानों में मांस-मटन से बने व्यंजन बेचने या ग्राहकों को परोसने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी होटल या रेस्टोरेंट में नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलती है तो निगम की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर सकती है। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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उल्लंघन मिलने पर सामग्री होगी जब्त

नगर निगम ने प्रतिबंधित दिनों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। यदि किसी दुकान, होटल, कैफे या रेस्टोरेंट में आदेश का उल्लंघन करते हुए नॉनवेज की बिक्री या परोसने की गतिविधि पाई जाती है, तो संबंधित सामग्री जब्त की जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति, दुकानदार या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी कारोबारियों से पहले ही व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।

जोन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग करेगा निगरानी

आदेश के प्रभावी पालन के लिए नगर निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबंधित टीमें प्रतिबंधित तिथियों पर मांस-मटन की दुकानों के अलावा होटल, कैफे, रेस्टोरेंट और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकती हैं। निगम की कोशिश है कि सातों निर्धारित दिनों में प्रतिबंध का प्रभावी तरीके से पालन कराया जाए और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो।

संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील

रायपुर नगर निगम ने मांस-मटन विक्रेताओं और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित सातों तिथियों पर नॉनवेज की बिक्री और परोसने की गतिविधियां पूरी तरह बंद रखें। निगम ने कहा है कि धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए जारी आदेश का पालन करना संबंधित व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों की जिम्मेदारी है। आदेश के उल्लंघन से बचने के लिए सभी संचालकों को प्रतिबंधित तारीखों की जानकारी पहले से रखने की सलाह दी गई है।

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Chandan Das

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