Sai cabinet Decisions : मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के अधिकारियों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड वेतनमान देने के लिए 30 पदों को स्वीकृति दी गई। साथ ही, राज्य सरकार ने पुराने वाहन नंबरों को नए वाहनों में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। शासकीय वाहनों पर इस प्रक्रिया में शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कैबिनेट ने ‘छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति’ को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 100 शिक्षण संस्थानों में 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाई जाएगी। योजना के तहत 150 स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी, जिससे युवाओं में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में उद्यमिता का विकास होगा।
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर के संतुलित और योजनाबद्ध विकास के लिए ‘स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण’ की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। यह प्राधिकरण क्षेत्रीय विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करेगा और समग्र नगरीय प्रबंधन में सुधार लाएगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल पांच बैठकें प्रस्तावित हैं। विपक्ष की ओर से बिजली दरों में वृद्धि, डीएपी खाद की कमी और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला जाएगा। सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक सरकार की नीतियों पर असंतोष जता सकते हैं, जिससे सदन में हंगामे के आसार हैं।
इससे पहले 30 जून को साय कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना, पेंशन प्रबंधन और लॉजिस्टिक हब जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के किसानों, कर्मचारियों और उद्योग क्षेत्र को मजबूती देना है। कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया कि अब केवल धान नहीं, बल्कि दलहन, तिलहन और मक्का की फसलें उगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि दी जाएगी। इससे किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार ने छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन की भी मंजूरी दी है, ताकि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को पेंशन का सुचारु भुगतान किया जा सके। इसके अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर रखने के लिए ‘छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’ की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है।
कैबिनेट ने ‘लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025’ को भी मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाना, राज्य की भंडारण क्षमता बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत ड्राई पोर्ट और कंटेनर डिपो की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ‘जन विश्वास विधेयक-2025’ के अंतर्गत कुछ कानूनों को गैर-अपराध की श्रेणी में लाया गया है। इसका उद्देश्य अनावश्यक कानूनी केसों की संख्या को कम करना और व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
रि-डेवलपमेंट योजना के तहत राज्य सरकार ने पुराने, जर्जर सरकारी भवनों और अनुपयोगी भूमि के विकास की 7 योजनाओं को स्वीकृति दी है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद और कटघोरा कोरबा शामिल हैं।सरकार ने उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक से उप पंजीयक पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि को अस्थायी रूप से 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया है। यह निर्णय केवल एक बार के लिए लागू होगा और इससे कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
साय सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य के युवाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए राहत और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मानसून सत्र में इन योजनाओं की प्रस्तुति और विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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