Satyendar Jain case : CBI को नहीं मिले आम आदमी पार्टी नेता सतेंद्र जैन के खिलाफ सबूत, कोर्ट ने स्वीकार की क्लोजर रिपोर्ट

Satyendar Jain case : दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतेंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को उनके खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा कि जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट के मुताबिक, CBI की लंबी जांच के बावजूद ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या किसी अन्य कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

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विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह का स्पष्ट संदेश

कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने CBI की रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने इस मामले में गहन जांच की है, लेकिन सतेंद्र जैन पर लगे आरोपों को साबित करने लायक कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि नियमों के पालन में कुछ त्रुटियां होना भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता, जब तक कि उनके पीछे कोई आपराधिक मंशा साबित न हो।

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2019 में दिल्ली सरकार की विजिलेंस शाखा की शिकायत पर हुई थी FIR

CBI ने 29 मई 2019 को दिल्ली सरकार की विजिलेंस शाखा की शिकायत के आधार पर सतेंद्र जैन और लोक निर्माण विभाग (PWD) के कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप था कि जैन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 17 सदस्यीय ‘क्रिएटिव टीम’ की अनियमित तरीके से नियुक्ति की थी। यह भी कहा गया था कि इन नियुक्तियों में तय मानकों और प्रक्रियाओं को दरकिनार किया गया और परियोजना निधियों से अवैध भुगतान किए गए।

चार साल की जांच के बाद भी CBI नहीं जुटा सकी सबूत

CBI ने इस पूरे मामले की जांच लगभग चार वर्षों तक की, लेकिन अंततः उसे जैन या अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद 2022 में एजेंसी ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि आरोपों की पुष्टि करने योग्य कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि सतेंद्र जैन पर लगे आरोप- जैसे रिश्वतखोरी और सरकारी धन का दुरुपयोग-की पुष्टि नहीं हो सकी।

कोर्ट ने माना: जैन के खिलाफ आगे कोई आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं

कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए साफ कर दिया कि अब सतेंद्र जैन के खिलाफ इस मामले में आगे कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक कानूनी मानदंड पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में यह मामला समाप्त किया जाता है।

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सतेंद्र जैन को CBI जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले को पार्टी के लिए एक नैतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं यह निर्णय पुलिस और जांच एजेंसियों के कामकाज की पारदर्शिता पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी बनकर उभरा है।

 

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